बिजली चोरी की सूचना की ईनामी योजना

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बिजली चोरी की सूचना की ईनामी योजना

सूचना देने वालों को मिलेगी इनाम की राशि
देवास, 15 अक्टूबर 2019/ अधीक्षण यंत्री देवास डॉ. डी.एन. शर्मा ने बताया कि मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में विद्युत चोरी एवं विद्युत के अप्राधिकृत उपयोग की सूचना देने पर पारितोषिक योजना लागू की है। उन्होंने बताया कि सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जावेगा। बिजली चोरी की सूचना कोई भी व्यक्ति, फर्म, एजेन्सी संगठन द्वारा अधीक्षण यंत्री (संचा / संधा) भोपाल रोड देवास, कार्यपालन यंत्री ( सतर्कता ) बीएनपी कालोनी देवास, मुख्य अभियंता (उ. क्षेत्र), उज्जैन अथवा मुख्य सतर्कता अधिकारी, पोलोग्राउंड, इंदौर को लिखित पत्र के माध्यम से अथवा मौखिक रूप से व्यक्तिगत अथवा मोबाईल / दूरभाष पर दी जा सकती है। मोबाईल एप्लीकेशन के द्वारा भी सूचना प्राप्त करने की वैकल्पिक व्यवस्था शीघ्र लागू की जा रही है।
उन्होंने बताया कि बिजली चोरी की सूचना के आधार पर कंपनी के मुख्य अभियंता स्तर के अधिकारी द्वारा जांच कराई जाएगी एवं शिकायत सही पाये जाने पर सूचना देने वाले को कम से कम 1000 रूपये एवं बिजली चोरी के बड़े प्रकरणों में बिलिंग के आधार पर अधिकतम 4000 रुपए का नगद भुगतान तत्काल किया जाएगा। कंपनी द्वारा बिजली चोरी के बड़े प्रकरणों में बिल निर्धारण की राशि का भुगतान प्राप्त होने पर सूचना देने वाले को अंतिम पारितोषिक की अधिकतम राशि 15000 रूपये की सीमा तय की गई है। ऐसे बड़े प्रकरणों में सूचना देने वाले को तत्काल नगद रूप में दी गई राशि को घटाकर शेष राशि का भुगतान बिजली चोरी के बिल की शत प्रतिशत राशि कंपनी को प्राप्त होने के उपरांत दिया जायेगा। ईनाम राशि का भुगतान जिला मुख्यालय पर स्थित कार्यपालन यंत्री ( सतर्कता ) के माध्यम से किया जायेगा।

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