नया सवेरा कार्यक्रम में मछुआरों को मिलेगी आवास, बीमा एवं अन्य सहायता

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नया सवेरा कार्यक्रम में मछुआरों को मिलेगी आवास, बीमा एवं अन्य सहायता

मछुआरों से नया सवेरा कार्यक्रम में पंजीयन कराने की अपील
देवास,
सहायक संचालक मत्स्योद्योग एसडी नागले ने बताया कि जिले में मत्स्य पालन कार्य में संलग्न मछुआरों को नया सबेरा कार्यक्रम अन्तर्गत मुख्यमंत्री जनकल्याण (नया सवेरा) योजना में शामिल कर मछुआरों का बीमा एवं अन्य कार्यक्रमों में लाभांवित करने का निर्णय राज्य शासन ने लिया है। उन्होंने बताया कि योजनान्तर्गत असंगठित श्रमिक जिनकी उम्र 18-60 वर्ष की है तथा वह मत्स्य पालन में संलग्न है, का नि:शुल्क बीमा किये जाने का प्रावधान किया गया है। उक्त योजना का क्रियांवयन श्रम विभाग द्वारा किया जाएगा।
सहायक संचालक मत्स्योद्योग ने बताया कि मत्स्य पालन कार्य में संलग्न मछुआरे की असामयिक मृत्यु/अपंगता पर अनुग्रह राशि दिये जाने का प्रावधान है। योजनांतर्गत हितग्राही को सामान्य मृत्यु पर 2.00 लाख रूपये तथा दुर्घटना में मृत्यु पर 4.00 लाख रूपए की सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा दुर्घटना में स्थाई अपंगता पर 2.00 लाख रूपए तथा अन्य लाभ दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि पंजीकृत व्यक्ति की मृत्यु पर अंत्येष्टी हेतु 5000 रूपए उन्नत व्यवसाय हेतु उपकरण अनुदान योजना अन्तर्गत बैंक से प्राप्त ऋण का 10 प्रतिशत अथवा 5000 रूपये जो भी कम हो। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश/प्रतियोगी परीक्षा के लिये प्रचलित मापदण्डों के अनुसार निःशुल्क कोचिंग योजना दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि मछुआरों को केन्द्र प्रवर्तित प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के स्थान पर मुख्यमंत्री जन कल्याण (नया सवेरा) योजना लागू की गई है।

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