सागर:दमोह वनपरिक्षेत्र के बकेनी गांव में एक साल पहले हुए काले हिरण के शिकार मामले में आरोपियों को छोड़कर अन्य लोगों पर केस बनाने वाले रेंजर को मंगलवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी एनएम सिंह मीणा ने एक दिन के लिए जेल भेज दिया है। आरोपी की जमानत पर सुनवाई आज होगी।
वन विभाग के विशेष लोक अभियोजक ब्रजेश दीक्षित ने बताया कि जिनवानी जिला देवास निवासी बिहारी पिता रतन सिंह सिकरवार करीब एक साल पहले वनपरिक्षेत्र दमोह मेें रेंजर के पद पर पदस्थ था। 16 सितंबर 2017 को बकेनी गांव से लगे जंगल में काले हिरण का शिकार हुआ था। इस मामले की जांच और आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करने में फर्जीवाड़ा करने के आरोप में रेंजर को भी आरोपी बनाया गया है। आरोपी पिछले 5 दिन से पुलिस व वन विभाग की रिमांड पर था। उसकी जमानत अर्जी पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में सुनवाई होना थी, जो कि समयाभाव के कारण टल गई। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने आरोपी को एक दिन के लिए जेल भेज दिया है। आरोपी की अर्जी पर बुधवार को सुनवाई होगी।