सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अनियमितता पाये जाने पर महिगांव के विक्रेता पर करायी एफआईआर।

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*सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अनियमितता पाये जाने पर महिगांव के विक्रेता पर करायी एफआईआर।*

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बागली के निर्देशन में सहायक आपूर्ति अधिकारी बागली अभिषेक मोर के द्वारा शा.उचित मूल्य दुकान महिगांव की जांच की गई , जिसमें दुकान के विक्रेता बलवंत सिंघाड़े पिता नारायण द्वारा दुकान संचालन में अनियमितता करना पाए जाने पर , हितग्राहियों को पात्रता अनुसार राशन वितरण न करने एवं दुकान के भौतिक सत्यापन में गेहूं 103.89 क्विटल , चावल 107.29 क्विटल , शक्कर 0.47 क्विटल , नमक 4.22 क्विटल और 2.80 क्विटल मूंग स्टॉक में कम पाए जाने के कारण म.प्र. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश-2015 के प्रावधानों का उल्‍लंघन होने से शा.उचित मूल्य दुकान महिगांव के विक्रेता बलवंत सिंघाड़े पिता नारायण के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत पुलिस थाना उदयनगर में सहायक आपूर्ति अधिकारी बागली के द्वारा प्राथमिकी दर्ज करायी गई।

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