देवास पुलिस की गिरफ्त में वन्यजीव तस्करों का गिरोह
देवास/अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयवीर सिंह
भदोरिया ने आज पत्रकार वार्ता में जानकारी साझा की कि दिनांक 28.01.2025 को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग जयंती माता जंगल के
कच्चे रास्ते से ग्राम भाटबडीं की ओर बंदूकों के साथ दुर्लभ वन्य जीव तेंदुए की खाल और नाखून बेचने के इरादे से आ रहे हैं एवं नर्मदा नदी के किनारे घने जंगलों में रहने वाले वन्य जीवों को अवैध हथियारों से शिकार कर वन्य जीवों की तस्करी करते है जिसपर तत्काल थाना प्रभारी सतवास निरीक्षक बी.डी. बीरा अपनी टीम के साथ मुखबीर द्वारा बताये स्थान पर पहुंचे एवं उक्त घटना की सूचना से तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक देवास श्री पुनीत गेहलोद के द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) श्री हरनारायण बाथम के मार्गदर्शन एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) कन्नौद श्री केतन अडलक के निर्देशन में थाना प्रभारी सतवास श्री बी.डी.बीरा के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। मुखबीर द्वारा बताये गये स्थान पर दबिश दी गई। गठित टीम द्वारा मौके से 03 आरोपियों को पकडकर सख्ती से पूछताछ की गई। पूछताछ करते आरोपियों द्वारा बताया कि उनके द्वारा बंदूकें एवं बारूद रामनिवास बछानिया नामक व्यक्ति से खरीदी गई थीं जो अवैध रूप से हथियार बनाता और बेचता है एवं बारूद मुर्तजा निवासी देवास द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस टीम ने ग्राम पांजरिया थाना बागली स्थित रामनिवास बछानिया के घर पर छापा मारा जहां वह अपने पुत्र कुलदीप व धर्मेन्द्र के साथ बंदूकें बना रहा था। उक्त आरोपियों के विरुद्ध थाना सतवास में अपराध क्रमांक 26/2025 घारा 9,11,39,50,51,52 वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, धारा 25 (1) (A) (A) आयुध अधिनियम, धारा 5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की विभिन्न धाराओं मे अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
गिरफ्तार आरोपियों के नाम -:
01. मुंशीराम उर्फ गप्पू पिता शोभाराम सिंगार उम्र 55 वर्ष निवासी चंदूपूरा पठार हाल जोजकपुरा थाना
उदयनगर जिला देवास (शिकारी)
02. रेदू उर्फ दुवाल पिता भूरे सिंह सोलंकी उम्र 40 वर्ष निवासी सेमली नर्मदा थाना उदयनगर जिला देवास (शिकारी)
03. मल सिंह उर्फ मालू पिता भंगडा सिंह सोलंकी उम्र 50 वर्ष निवासी प्रेमगढ़ थाना उदयनगर जिला देवास (शिकारी)
04. धर्मेन्द्र पिता हरचंद भुसारिया उम्र 34 वर्ष निवासी खुबगांव थाना बागली जिला देवास
05. कुलदीप पिता रामनिवास बछानिया उम्र 22 वर्ष निवासी पंजारिया थाना बागली जिला देवास (अवैध भरमार बंदुक बनाने का संचालक)
• फरार आरोपी के नाम :-
01. रामनिवास पिता लावर सिंह बछानिया निवासी पांजरिया थाना बागली
02. मुर्जता निवासी देवास
जप्तशुदा सामग्री :-
01 तेंदुए की खाल.03 तेंदुए के नाखून. 06 अवैध बंदूकें, लगभग 02 किलोग्राम बारूद, 03 मोटरसाइकल, एवं हथियार निर्माण सामग्री 03 बंदूक नाल, 01 लोहे का घन, 01 बसुला, 01 लोहे का शिकंजा, 04 लोहे की रॉड.01 भट्टी का पखा, 02 ग्लाईडर कटर.02 रंधा मशीन, 02 ड्रिल मशीने, 03 आरी, 500 ग्राम बारूद व अन्य हथियार निर्माण उपकरण जाम किये गये।
सराहनीय कार्य :- उक्त सराहनीय कार्य में थाना प्रभारी सतवास बी.डी. बीरा, उनि गौरव नगावत, सउनि सुमरत धुर्वे, विष्णु प्रसाद मंडलोई, प्रआर रवि राव, गणेश रावत, ओमप्रकाश पटेल, भानू, आर सुरज चौहान, लोकेन्द्र शर्मा, राजेन्द्र सिंह एवं सैनिक खुबीराम गुर्जर की सराहनीय भुमिका रही।