कलेक्टर श्री चन्द्रमौली शुक्ला ने पांच आरोपियों को किया जिलाबदर

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कलेक्टर श्री चन्द्रमौली शुक्ला ने पांच आरोपियों को किया जिलाबदर

देवास 16 फरवरी 2021/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री चन्द्रमौली शुक्ला ने मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत पांच आरोपियों को जिलाबदर किया है।
कलेक्टर श्री शुक्ला ने बाबूलाल पिता कालुराम उम्र 50 साल निवासी पीपलरांवा को छ: माह के लिए एवं भूरा उर्फ दिनेश पिता रामौतार उम्र 35 साल निवासी अजनास थाना खातेगांव को तीन माह के लिए, राहुल उर्फ गोलु पिता दशरथ उम्र 29 साल निवासी भवानी सागर को तीन माह के लिए, अय्युब पिता छोटे खां उर्फ छुट्टन खां उम्र 28 साल निवासी नुसरत नगर देवास को तीन माह के लिए तथा धर्मेन्‍द्र उर्फ फुग्‍गा पिता दिनेश निहाले उम्र 28 साल निवासी अंबेडकर नगर देवास को तीन माह के लिए जिला बदर किया है। कलेक्‍टर श्री शुक्‍ला ने आदेश दिया है कि आदेश प्राप्ति से 24 घण्टे के भीतर उक्‍त सभी आरोपी जिला देवास एवं उसके आस पास के सीमावर्ती जिलों इन्दौर, उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, हरदा, खण्डवा, खरगोन की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाए तथा जिला दंडाधिकारी न्यायालय की बिना पूर्व अनुज्ञा के प्रवेश नहीं कर सकेंगे।

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बिना अनुमति के अवकाश पर नहीं जाएं – कलेक्टर श्री शुक्‍ला

देवास 16 फरवरी 2021/ आगामी 22 फरवरी 2021 से प्रारंभ हो रहे विधानसभा सत्र के दृष्टिगत कलेक्टर श्री चन्‍द्रमौली शुक्‍ला ने निर्देश दिए हैं कि कोई भी अधिकारी-कर्मचारी बिना पूर्व अनुमति प्राप्त किए आकस्मिक एवं अन्य अवकाश पर नहीं जाएं। कलेक्टर श्री शुक्‍ला ने निर्देश दिए है कि कार्यालय प्रमुख अपने अधीनस्थ अधिकारी, कर्मचारियों को बिना पूर्व अनुमति के कार्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं प्रदान करें। आकस्मिक अवकाश एवं अन्य अवकाश पर जाने से पूर्व अधिकारी कर्मचारी संबंधित अधिकारी एवं सक्षम अधिकारी को सूचित करें। 
  कलेक्‍टर श्री शुक्‍ला ने निर्देश दिए है कि प्रत्येक अधिकारी अपने कार्यालय में ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करें कि सार्वजनिक अवकाश के दिनों में प्रात 10.30 बजे से सायं 6 बजे तक कार्यालय में एक लिपिक एवं एक अन्य भृत्य उपस्थित रहें ताकि विधानसभा की आवश्यक डाक प्राप्त कर सके। आदेश में कहा गया कि कलेक्टर कार्यालय से यदि किसी विधानसभा प्रश्न के संबंध में आवश्यक जानकारी चाही गई है तो वे तत्काल उपलब्ध कराएं।

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ई-मतदाता पहचान पत्र आनलाईन डाउनलोड करने की सुविधा —————-
     देवास, 16 फरवरी 2021/ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं के लिए आनलाईन ई-मतदाता पहचान पत्र डाउनलोड करने की सुविधा प्रदान की जा रही है।  राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी 2021 से मतदाताओं को ई-मतदाता पहचान पत्र आनलाईन डाउनलोड करने की सुविधा प्रदान की गई है। इसके लिए मतदाता का यूनिक मोबाईल नंबर मतदाता पहचान पत्र से लिंक होना जरूरी है।
ई-मतदाता पहचान पत्र आनलाईन डाउनलोड करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग की बेवसाईट www.nvsp.in या www.voterportal.eci.gov.in पर जाकर अपना लागिन आईडी एवं पासवर्ड बनाना होगा। यह सुविधा वोटर हेल्पलाईन मोबाईल एप पर भी उपलब्ध रहेगी। ई-मतदाता पहचान पत्र आनलाईन डाउनलोड करने की सुविधा मिलने से मतदाता कहीं पर भी अपना वोटर पहचान पत्र डाउनलोड कर उसका प्रिंट प्राप्त कर सकता है।

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