म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देवास द्वारा देवास के 06 और शाजापुर के 03 मैरेज गार्डन एवं होटल्स को जल अधिनियम 1974 के तहत जारी किये गये कारण बताओ नोटिस..
देवास, / प्रशासकीय अधिकारी मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देवास ने बताया कि म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देवास द्वारा देवास एवं शाजापुर जिले के अंतर्गत बोर्ड से नियमानुसार सम्मति प्राप्त किये बगैर एवं जल प्रदूषण नियंत्रण की उपयुक्त व्यवस्थाएं किये बगैर संचालित देवास के 06 और शाजापुर के 03 गार्डन एवं होटल्स को जल अधिनियम 1974 की धारा 33-क के अंतर्गत बंद करने एवं विद्युत विच्छेदन के निर्देश देने के पूर्व कारण बताओ नोटिस जारी किये गये है। एनजीटी के आदेशानुसार उक्त संस्थाओं को बोर्ड से सम्मति प्राप्त करने एवं प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थायें करने हेतु पत्र लिखे गये थे, परंतु उक्त संस्थाओं द्वारा इन पत्रों का संज्ञान नहीं लिया गया। बोर्ड द्वारा उपरोक्तानुसार कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए देवास की संस्थाओ जीतमल मैरिज गार्डन देवास, गोकुलदास सत्यम रेसीडेंसी देवास, गंगा पैरेडाईज देवास, होटल विश्वास बार एवं रेस्टोरेंट देवास, डागा पैलेस देवास, श्याम गार्डन देवास तथा शाजापुर की संस्थाओं होटल गंगा श्री शाजापुर, होटल राजरतन शाजापुर एवं मनोरमा गार्डन शाजापुर को 15 दिवस का समय उनका पक्ष रखने हेतु प्रदान किया गया है।
उल्लेखनीय है कि एनजीटी प्रिसिंपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा निर्देश दिए गए है कि सभी होटल्स/मोटल्स/रेस्टोरेंट/मैरिज गार्डन द्वारा जल अधिनियम 1974 के अंतर्गत नियमानुसार बोर्ड से सम्मति प्राप्त की जावें व जल प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक एसटीपी स्थापित कर ही संस्थाओं का संचालन किया जावे।