बाल विवाह कानूनन अपराध है, बाल विवाह करने पर होगी कार्रवाई

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बाल विवाह कानूनन अपराध है, बाल विवाह करने पर होगी कार्रवाई

पुलिस हेल्‍पलाइन नम्‍बर 100, चाइल्‍ड हेल्‍पलाइन नम्‍बर 1098, महिला हेल्‍पलाईन नम्‍बर 181 पर करें शिकायत

 देवास, 01 दिसम्‍बर 2020/ कलेक्टर श्री चंद्रमौली शुक्ला ने जिले में बाल विवाह रोकने के निर्देश दिये है। बाल विवाह करने पर कार्रवाई की जायेगी। जिले में कही भी बाल विवाह हो तो आम नागरिक बाल विवाह की सूचना पुलिस हेल्‍पलाइन नम्‍बर 100, चाइल्‍ड हेल्‍पलाइन नम्‍बर 1098, महिला हेल्‍पलाइन नम्‍बर 181 तथा महिला एवं बाल विकास देवास के दूरभाष क्रमांक 07272-250117 एवं संबंधित परियोजना कार्यालयों में सम्‍पर्क कर सकते है। 
बाल विवाह रोकने के लिए बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 भी प्रभावी है। इस अधिनियम अंतर्गत कोई भी बालिका जिसकी आयु 18 वर्ष से कम एवं बालक जिसकी उम्र 21 वर्ष से कम है विवाह बाल विवाह कहलायेगा। उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बाल विवाह किये जाने पर बच्चों के माता-पिता, विवाह में शामिल होने वाले रिश्तेदार सेवा प्रदाता जैसे प्रिटिंग प्रेस, बैंड वाले, हलवाई, गार्डन/धर्मशाला मालिक, घोड़ी वाले आदि सभी को भी बाल विवाह में सहयोगी मान कर, आरोपी माना जायेगा, ऐसे विवाह (बाल विवाह) में इस प्रकार से सहयोग किया जाने पर 2 वर्ष का कारावास एवं 1 लाख रूपये का जुर्माना या दोनों से दण्डित किये जाने का प्रावधान है। 
सभी सेवा प्रदाताओं से देवास जिला प्रशासन की अपील है कि किसी भी विवाह कार्यक्रम में सेवा प्रदान करने से पूर्व विवाह बंधन में बंधने वाले युवक-युवती की आयु के संबंध में संतुष्ट होने के उपरान्त विवाह में सेवाएँ दें व प्रशासन को बाल विवाह रोकथाम की इस मुहिम में सक्रिय योगदान देवें।
बाल विवाह के व्यापक दुष्परिणाम है जो कि व्यक्ति के जीवन को गंभीरता से प्रभावित करते हैं। ये बालिका की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के अवसर, निर्णय लेने का अधिकार आदि सभी को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। बाल विवाह के संबंध में शासन की ओर से लगातार बाल विवाह रोकथाम हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।

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