योगी सरकार ने ‘लव जिहाद’ कानून पर लगाई मुहर, 10 साल तक की सजा का प्रावधान देवास से पत्रकार नितेश नागर की रिपोर्ट

0
224

योगी सरकार ने ‘लव जिहाद’ कानून पर लगाई मुहर, 10 साल तक की सजा का प्रावधान

देश के दूसरे राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश में भी ‘लव जिहाद’ के खिलाफ कानून लाने पर योगी सरकार अंतिम मुहर लगा दी है. मंगलवार को कैबिनेट बैठक में इस मसौदे पर चर्चा हुई. प्रस्ताव पर अंतिम मुहर योगी कैबिनेट ने चर्चा के बाद लगा दी. वहीं बैठक में 21 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है. उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध प्रतिषेद अध्यादेश 2020 होगा ‘लव जिहाद’ कानून का नाम.

जानकारी के अनुसार जो प्रस्ताव तैयार किया गया है, उसमें इस कानून के बनने के बाद इसके अंतर्गत अपराध करने वालों को 5 से 10 साल की सजा का प्रावधान है. साथ ही शादी के नाम पर धर्म परिवर्तनभी नहीं किया जा सकेगा. यही नहीं शादी कराने वाले मौलाना या पंडित को उस धर्म का पूरा ज्ञान होना चाहिए. कानून के मुताबिक धर्म परिवर्तन के नाम पर अब किसी भी महिला या युवती के साथ उत्पीड़न नहीं हो सकेगा. और ऐसा करने वाले सीधे सलाखों के पीछे होंगे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here