रेत का अवैध परिवहन करने वाले आरोपी को भेजा जेल
जिला लोक अभियोजन अधिकारी, राजेन्द्र खाण्डेगर ने बताया कि घटना का विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 10-10-2020 थाना खातेगांव को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक नीले रंग का बिना रंगा का बिना नम्बर का सोनालिका ट्रेक्टर एवं लाल रंग की ट्राली जिसमें अवैध बालु रेती भरी हुई है संदलपुर से खातेगांव की तरफ आ रहा है मुखबिर सूचना पर विश्वास कर पुलिस बल नेमावर रोड साई मंदिर गेट के सामने पहुंचा तभी सामने से नीले रंग का बिना नम्बर का सोनालिका ट्रैक्टर मय ट्राली आता दिखा जिसको हमराह फोर्स की मदद से रोकने का प्रयास किया तो ट्रैक्टर का चालक ट्रैक्टर को साइड में खडा कर भागने लगा जिसे हमराह फोर्स की मदद से पकडने का काफी प्रयास किया लेकिन अंधेरे का फायदा उठा कर वह भाग गया। उक्त ट्रैक्टर में लगी ट्राली को चेक किया तो उसमें खनिज बालु रेती भरी हुई थी। ट्रैक्टर पर रजि0 नम्बर नही लिखा था। ट्रैक्टर में आगे की तरफ अंग्रेजी में देवेन्द्र राजपूत तथा ट्राली पर जय भवानी लिखा हुआ था। जिसके आधार पर आरोपी की पहचान राजू दरबार के रूप में कि गई। आरोपी को गिरफ्तार कर अन्य आवश्यक अनुसंधान उपरान्त माननीय न्यायालय में चालान पेश किया गया।
आरोपी द्वारा माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तह0 खातेगांव जिला देवास में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री रमेशचन्द्र कारपेंटर के द्वारा आपत्ति दर्ज की गई। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी राजू दरबार का जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजा गया।