जिले में रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग प्रतिबंधित देवास से पत्रकार नितेश नागर की रिपोर्ट

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जिले में रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग प्रतिबंधित

मप्र कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत निर्देश जारी

सभा करने के लिए लेनी होगी पूर्व अनुमति, सभाओं की अनुमति में दिनांक, सभा का स्थल एवं समय का स्पष्ट उल्लेख किया जाएं

       देवास, 30 सितम्बर 2020/ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री चंद्रमौली शुक्ला ने हाटपीपल्या विधानसभा उपनिर्वाचन-2020 निर्विघ्न, शांतिपूर्वक व व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने, कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा ध्वनि प्रदूषण रोकने की दृष्टि से मप्र कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के तहत प्रात: 6 से रात्रि 10 बजे तक सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त कर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग किया जा सकेगा।
    कलेक्टर श्री शुक्ला ने अनुविभागीय दण्डाधिकारी देवास/बागली को अपने-अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत अनुमति प्रदान करने के लिए अधिकृत किया है। उन्होंने आदेश दिए हैं कि अनुविभागीय दण्डाधिकारी देवास/बागली सभाओं की अनुमति में दिनांक, सभा का स्थल एवं समय का स्पष्ट उल्लेख किया जाएं तथा सभा के लिए लाउडस्पीकर का उपयोग धीमी आवाज से करने के निर्देश दिए जाएं। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभाएं आयोजित करने की अनुमति प्रात: 6 से रात्रि 10 बजे के मध्य की होगी।
    जारी आदेश में उल्लेखित है कि जुलूस एवं रैली की अनुमति में जुलूस किस समय व किस स्थान से प्रारंभ होगा व कौन-कौन से मार्ग से गुजरेगा तथा किस स्थान व समय पर समाप्त होगा, उसका स्पष्ट उल्लेख किया जाए। सभा एवं जुलूस की अनुमति देते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाऐ कि दो राजनैतिक दलों को एक ही समय में एक ही स्थान पर सभा की अनुमति नहीं दी जाएं। साथ ही राजनैतिक दलों की सभाओं के बीच कम से कम दो घंटे का अंतर रखा जावे, जिससे कोई अप्रिय स्थिति निर्मित न हों। साथ ही यह भी ध्यान रखा जाए कि किसी शासकीय/अशासकीय स्कूल के खेल मैदान/परिसर में सभा की अनुमति नहीं दी जाएं।
    कलेक्टर श्री शुक्ला ने यह भी आदेश दिए हैं कि अनुविभागीय दंडाधिकारी, राजनैतिक दल/अभ्यर्थी का आवेदन प्राप्त होते ही उस पर प्राप्ति का समय व दिनांक तत्काल दर्ज करेंगे तथा जिस राजनैतिक दल/अभ्यर्थी द्वारा पहले आवेदन पत्र दिया गया है, उसे पहले अनुमति देने का विशेष ध्यान रखा जावे। इसके लिए अनुविभागीय दंडाधिकारी अपने कार्यालय में एक पंजी संधारित करेंगे, जिसमें आवेदन का दिनांक व समय तथा आवेदक का नाम व संबंधित पार्टी का नाम की प्रविष्टि की जाए तथा  उसी के सामने संबंधित पार्टी की सभा/जुलूस हेतु दी गई अनुमति का स्थान व समय भी दर्ज किया जाये। जिससे अन्य किसी पार्टी को उसी समय व स्थान पर सभा/जुलूस आयोजित करने संबंधी अनुमति न दी जा सके। सुविधा एप्प के माध्यम से कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे।

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