जिले में शस्त्र अनुज्ञप्तियां तत्काल से प्रभाव से निलंबित देवास से पत्रकार नितेश नागर की रिपोर्ट

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जिले में शस्त्र अनुज्ञप्तियां तत्काल से प्रभाव से निलंबित

अनुज्ञप्तिधारी शस्त्र संबंधित पुलिस थानों अथवा डीलर के पास जमा कराने के आदेश

        देवास, 30 सितम्बर 2020/ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री चंद्रमौली शुक्ला ने हाटपीपल्या विधानसभा उपनिर्वाचन-2020 की गतिविधियों एवं प्रक्रियाओं को व्यवस्थित, स्वतंत्र, निष्पक्ष व निर्विघ्न रूप से संपन्न कराने, कानून व्यवस्था बनाए रखने, मानव जीवन की सुरक्षा तथा लोक शांति बनाए रखने हेतु शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 17(3) (बी) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए देवास जिले के समस्त शस्त्र अनुज्ञप्तिधारकों की शस्त्र अनुज्ञप्ति तत्काल प्रभाव से निलंबित किए जाने संबंधी निर्देश जारी किए हैं।
     जारी निर्देशानुसार कोई भी व्यक्ति निर्वाचन की संपूर्ण प्रक्रिया समाप्त होने तक अस्त्र-शस्त्र का प्रयोग/उपयोग नहीं करेगा। सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी  पर दर्ज शस्त्र तत्काल अपने-अपने शस्त्र संबंधित पुलिस थाने अथवा अनुज्ञप्तिधारी डीलर के पास शस्त्र जमा करायेंगे तथा जमा करने की रसीद भी प्राप्त करेंगे। अनुज्ञप्तिधारी शस्त्र डीलर के पास शस्त्र जमा कराने की स्थिति में रसीद की प्रति संबंधित थाने में शस्त्र जमा करने के प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत करेंगे।
    कलेक्टर श्री शुक्ला ने आदेशित किया है कि कानून व्यवस्था में लगे कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, पुलिसकर्मियों, न्यायिक अधिकारियों एवं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन में लगे समस्त लोक सेवा (शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों) बैंकों में कार्यरत सुरक्षा गार्ड इस आदेश से मुक्त रहेंगे।

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