देवास जिले में सहकारी संस्थाओं द्वारा साधारण सम्मेलन में सोशल डिस्टेसिंग, मॉस्क, सेनिटाईजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से किया जाये
देवास 03 सितम्बर 2020/ उप पंजीयक सहकारी संस्थाऐ देवास ने बताया कि मध्य प्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 49 के अनुसार पंजीकृत सहकारी संस्थाओं का वित्तीय वर्ष की समाप्ति की छ: माह के भीतर वार्षिक साधारण सम्मेलन आयोजित करना अनिवार्य है। उक्त प्रावधान में किसी प्रकार की छूट देने का कोई प्रावधान नहीं है। समस्त सहकारी संस्थाऐ वार्षिक सम्मेलन/आमसभा समय पर ही आयोजित करें। जिसमें सोशल डिस्टेसिंग, मॉस्क, सेनिटाईजर आदि की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाये। कोविड–19 के सम्बन्ध में शासन एवं प्रशासन के स्तर से जारी किये गये मापदंडों का पालन सुनिश्चित करते हुये ही सभा स्थल पर बैठने की समस्त आवश्यक व्यवस्थाऐं की जाये।