निरस्त पंजीयन प्रमाण पत्र धारकों के लिए अंतिम अवसर
जीएसटी काउंसिल की 40वीं बैठक के निर्णय के अनुसार ऐसे सभी करदाताओं के मामलों में जिनके कि पंजीयन प्रमाण पत्र विवरण पत्रों के प्रस्तुत नहीं करने के कारण निरस्त किए गए थे, उनको अवसर दिया जा रहा है.
जिन भी मामलों में पंजीयन प्रमाण पत्र 12 जून 2020 या उससे पूर्व की आदेश से निरस्त किए गए हैं ऐसे सभी पंजीयन प्रमाण पत्र जीवित कराने के आकांक्षी लोग अपने सभी विवरण पत्रों को प्रस्तुत करते हुए अब दिनांक 31 अगस्त 2020 तक पोर्टल पर आवेदन देकर अपने पंजीयन प्रमाण पत्र जीवित करा सकते हैं.
अगर किन्ही मामलों में किसी करदाता का पंजीयन प्रमाण पत्र पुरानी तारीख से निरस्त किया गया है और वह विवरण पत्र प्रस्तुत नहीं कर पा रहा है तब ऐसी स्थिति में भी वह जितने विवरण पत्र निरस्तीकरण की तारीख तक के प्रस्तुत कर सकता है, वह प्रस्तुत करके ऐसे आदेश को निरस्त करने के लिए 31 अगस्त 2020 तक आवेदन दिया जा सकता है.
पंजीयन प्रमाण पत्र के जीवित हो जाने के पश्चात शेष विवरण पत्र आवश्यक रूप से 30 दिन के अंदर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है अन्यथा पंजीयन प्रमाण पत्र पुनः निरस्त कर दिया जाएगा.