कलेक्‍टर डॉ. पाण्‍डेय ने सम्पूर्ण देवास जिले की राजस्व सीमाओं के लिए जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश

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कलेक्‍टर डॉ. पाण्‍डेय ने सम्पूर्ण देवास जिले की राजस्व सीमाओं के लिए जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश


समस्त स्थानीय शैक्षणिक संस्थान, प्रशिक्षण एवं कोचिंग संस्थान, सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, पार्क, थियटेर, बार, मॉल्स, जिम, ऑडिटोरियम, एसेम्बली हॉल आगामी आदेश तक बंद रहेंगे


अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर शेष समस्त गतिविधियों रात्रि बजे 09 से सुबह 05 बजे तक पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी


सभी प्रकार के सार्वजनिक जुलूस, सम्मेलन, सामूहिक भोज कार्यक्रम रहेंगे प्रतिबंधित


देवास 03 जून 2020/ कलेक्टर एवं जिला दण्‍डाधिकारी डॉ. श्रीकान्त पाण्डेय ने कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने एवं आमजन के स्वास्थ्य, सुरक्षा और आशंकित संकट को दूर करने तथा क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से पूर्व में प्रसारित समस्त आदेशों को निरस्त करते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण देवास जिले की राजस्व सीमाओं के प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं।

जारी आदेशानुसार कन्टेनमेन्ट एरिया में किसी भी तरह की कोई छूट नहीं होगी। 65 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों, 10 वर्ष उम्र तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं तथा को-मॉर्बिडिटी के मरीज घर में रहेंगे। उन्हें अत्यावश्यक चिकित्सीय कारणों से ही बाहर आने की अनुमति होगी। जिले के सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय व औद्योगिक प्रतिष्ठान शासन द्वारा निर्धारित नियमों के तहत, आवश्यक प्रतिबन्धों तथा कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कार्य कर सकेंगे। सभी प्रकार के सार्वजनिक जुलूस, सम्मेलन, सामूहिक भोज कार्यक्रम आदि प्रतिबंधित रहेंगे। विभिन्न त्योहार/धार्मिक गतिविधियां और उनसे संबंधित जुलूस-जलसे आदि प्रतिबंधित रहेंगे। सभी व्यक्ति/संस्थान आदि शासन द्वारा जारी कोरोना सम्बन्धी दिशा निर्देशों/एडवाइजरी आदि का पालन सुनिश्चित करेंगे। कार्यालयों में बायोमेट्रिक उपस्थिति आगामी आदेश तक प्रतिबंधित रहेगी। मेडिकल संस्थान एवं मेडिकल दुकानें मॉस्क/सेनीटाइजर एवं अन्य प्रतिरोधी दवाइयों की काल्पनिक शार्टेज की स्थिति निर्मित नहीं करेंगे और प्रतिरोधी दवाइयां/सामग्री-एम.एस.पी.(न्यूनतम विक्रय मूल्य) पर ही विक्रय करेंगे। कोई भी शासकीय अथवा निजी चिकित्सक/चिकित्सा संस्थान किसी भी व्यक्ति के इलाज से इंकार नहीं करेगा। सभी दुकानदार व संस्थानों के मालिक, गृह-स्वामी या निवासीगण शहर में यहां-वहां कचरा नहीं फेकेंगे, न ही फैलाएंगे। वे नगर पालिक निगम, देवास द्वारा निर्धारित वाहनों/तरीकों से ही अपने कचरे का डिस्पोजल करेंगे। कोई भी व्यक्ति, संस्था, समूह आदि कोरोना बीमारी के संबंध में डराने एवं भड़काने वाले भाषण, संदेश, मैसेज, चित्र या अन्य किसी भी इलेक्ट्रॉनिक साधन यथा ई-मेल, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक आदि से प्रचारित/प्रसारित नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति, संस्था, समूह आदि कोरोना बीमारी के नियंत्रण, रोकथाम और पर्यवेक्षण के संबंध में कार्यरत किसी भी अधिकारी/कर्मचारी या अन्य व्यक्ति के कार्य में किसी भी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं करेगा और उनकी आलोचना करने वाले किसी भी प्रकार के मैसेज, संदेश, चित्र आदि किसी भी साधन और किसी भी रूप से प्रसारित नहीं करेगा। कोरोना संक्रमण से प्रभावित एवम् संदिग्ध व्यक्तियों को स्थानीय/शासकीय चिकित्सक एवं प्रशासन द्वारा निर्धारित चिकित्सीय व्यवस्था एवं समस्त दिशा-निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा। उन्हें इलाज की अवधि में शासन द्वारा निर्धारित आइसोलेशन या क्वारेनटाइन में रहकर चिकित्सीय परामर्श का अनुपालन करना अनिवार्य होगा। ऐसे सभी व्यक्तियों को सार्थक एप, आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना अनिवार्य होगा। कोरोना वाइरस से संकमित व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति, जिसमें संक्रमण के लक्षण हैं, वह या उसका परिवार अपना पता एवं वांछित सम्पूर्ण जानकारी पूरी सत्यता से संबंधित चिकित्सा दल को उपलब्ध करायेगा, ताकि उसके इलाज की समुचित व्यवस्था की जा सके। जिले के समस्त स्थानीय शैक्षणिक संस्थान, प्रशिक्षण एवं कोचिंग संस्थान, सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, पार्क, थियटेर, बार, मॉल्स, जिम, ऑडिटोरियम, एसेम्बली हॉल व इस तरह के सभी संस्थान आगामी आदेश तक बंद रहेंगे, किन्तु 12 वीं बोर्ड की परीक्षाएं स्कूल शिक्षा विभाग के प्रसारित कार्यक्रम अनुसार यथावत सम्पन्न होंगी। धार्मिक स्थल दर्शनार्थियों के लिए आगामी आदेश तक पूर्णतः बंद रहेंगे। जिले में स्थित सभी निजी व शासकीय अस्पतालों में भर्ती मरीजों से भेंट करने हेतु आगंतुकों पर प्रतिबंध रहेगा और मरीज के साथ उसके परिवार का केवल एक सदस्य अटेंडर के रूप में रह सकेगा। जिले में स्थित सभी श्मशान, कब्रिस्तान एवं अन्य शव-स्थलों के संचालक अंतिम संस्कार हेतु शव के आते ही संबंधित थाना प्रभारी को सूचना प्रदान करेंगे। सभी शासकीय व निजी अस्पताल इलाज के दौरान उनके अस्पताल में हुई मृत्यु की सूचना संबंधित थाना प्रभारी को देंगे। कोरोना संक्रमित/संदिग्ध व्यक्ति का अंतिम संस्कार केवल कोरोना प्रोटोकॉल के तहत किया जाएगा। सभी प्रकार के कार्यों में सोशल डिस्टेंसिंग सहित कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना आवश्यक होगा। कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था या अन्य पक्ष सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार के धारदार या अन्य हथियार, आग्नेय शस्त्र, हॉकी, डण्डा, रॉड इत्यादि लेकर नहीं चलेगा अथवा दुरूपयोग नहीं करेगा और न ही प्रदर्शन करेगा। कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था या अन्य पक्ष किसी भी स्थान पर सभा, धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली, सार्वजनिक कार्यक्रम आदि का आयोजन नहीं करेगा। कोई व्यक्ति, संस्था, समूह या अन्य पक्ष बैण्ड/डीजे/ ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं करेगा। पटाखे/विस्फोटक सामग्री का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। कोई भी व्यक्ति, संस्था, समूह या अन्य पक्ष किसी भी स्थान पर किसी भी प्रयोजन हेतु टेंट, पंडाल आदि का स्थाई या अस्थाई निर्माण नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था या अन्य पक्ष किसी भी सड़क, रोड़, रास्ता, हाईवे, आदि पर एकत्रित होकर यातायात में व्यवधान नहीं करेंगे या किसी अन्य प्रकार से कोई रूकावट उत्पन्न नहीं करेंगे तथा किसी व्यक्ति को आने जाने एवं उसे कार्य करने से नहीं रोकेंगे। कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था या ग्रुप एडमिन या अन्य सोशल मीडिया/इलेक्ट्रॉनिक संसाधन जैसे मोबाईल, कंप्यूटर, फेसबुक, ई-मेल, व्हाट्सएप्प एवं अन्य प्रकार के संचार साधनों पर किसी दल, धर्म, जाति, सम्प्रदाय, संस्था, व्यक्ति विरोधी एवं आमजन की भावना भड़काने वाले अथवा किसी को बुरा लगने या आहत करने वाले व कानून व्यवस्था की विपरीत स्थिति निर्मित करने वाले आपत्तिजनक मेसेज/चित्र/कमेंट/ बैनर/पोस्टर आदि अपलोड/प्रदर्शित नहीं करेगा। जिले में स्थित होटल, लॉज, विश्राम स्थल, धर्मशाला, सराय आदि में ठहरने वाले बाहरी व्यक्तियों की सूचना संबंधित संस्थान के संचालक द्वारा प्रतिदिन संबंधित थाना प्रभारी को अनिवार्य रूप से लिखित में प्रदान की जावेगी। जिले में अन्तर्राज्यीय बसों तथा यात्री बसों का संचालन बंद रहेगा, किन्तु फैक्ट्री संचालन तथा निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों के परिवहन के लिए लगी बसें इस प्रतिबंध से मुक्त होंगी। देवास नगर निगम सीमा की दुकानें रोटेशन के आधार पर बारी-बारी से से खुलेंगी, परन्तु स्टैण्ड एलोन दुकानें, राज्य शासन द्वारा लायसेंस प्राप्त दुकानें, मोहल्ले की दुकानें, रहवासी परिसर में स्थित दुकानें तथा बाजारों/बाजार परिसर में स्थित आवश्यक वस्तुओं की दुकानें इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी। देवास नगर निगम सीमा के बाहर स्थित सभी प्रकार की दुकानें सामान्य स्थिति में खुली रहेंगी। जिले में शासकीय एवं निजी कार्यालय अधिकारियों व कर्मचारियों की पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे। कन्टेन्मेन्ट क्षेत्र के बाहर स्थित औद्योगिक इकाइयां शासन के निर्देशों के अधीन SOP इत्यादि का पालन करते हुए कार्य कर सकेंगी। जिले में अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर शेष समस्त गतिविधियों रात्रि बजे 09 से सुबह 05 बजे तक पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी। देवास स्थित थोक सब्जी मण्डी प्रातः 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक चालू रहेगी। मटन मार्केट एवं मछली मार्केट, सब्जी एवं फलफ्रुट फुटकर की दुकानें कोरोना वायरस संक्रमण के सुरक्षा उपाय अपनाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की शर्त पर प्रातः 9 बजे से सायं 6 बजे तक चालू रह सकेंगी। उक्त समयावधि में फुटकर सब्जी विक्रेता चलायमान रूप में अर्थात् ठेले आदि साधनों से घूम-घूम कर भी फल सब्जियों का विक्रय कर सकेंगे। राज्य के अंदर तथा बाहर से आने-जाने के लिए पास की आवश्यकता नहीं होगी। सामाजिक/राजनीतिक गतिविधियां, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, स्पोर्ट्स, धार्मिक कार्यक्रम और अन्य गतिविधियां बंद रहेंगी। संक्रमण रोकने की दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों और कार्यस्थल पर अनिवार्य रूप से मॉस्क का उपयोग करेगा। मॉस्क का प्रयोग न किये जाने पर विधिवत् जुर्माना किया जाएगा। सार्वजनिक स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा, जिसके अनुसार परस्पर कम से कम 6 फीट अर्थात् दो गज की दूरी बनाए रखना आवश्यक होगा। किसी भी सार्वजनिक स्थान पर एक समय में 5 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे। विवाह हेतु अधिकतम 50 व्यक्तियों के साथ उपर्युक्त प्रतिबन्धों के साथ घरेलू आयोजन की अनुमति संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा प्रदान की जाएगी। अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे। पार्थिव देह का अंतिम संस्कार जिस क्षेत्र में निवासरत है, उससे निकटतम श्मशान गृह/कब्रिस्तान में किया जाना होगा। सभी व्यवसायिक संस्थान अपनी दुकानों के सामने दो-दो मीटर की दूरी पर गोले निर्मित करेंगे, जिनका उपयोग ग्राहकों के खड़े होने के लिए किया जाएगा। दुकानदार दुकान के प्रवेश पर हैण्ड सेनेटाइजर आदि की व्यवस्था रखेंगे। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना निषेध रहेगा। एन्डराईड मोबाईल धारण करने वाले प्रत्येक शासकीय सेवक अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु एप डाउन लोड करेगा और यथासंभव अन्य सामान्य व्यक्तियों को भी उक्त एप डाउनलोड करने हेतु प्रेरित करेगा। कोरोना वायरस संक्रमण के संबंध में राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा जारी एडवायजरी का पालन करना आवश्यक होगा। इस संबंध में मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग तथा गृह मंत्रालय केन्द्र सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा। आवश्यक होने पर जिले में पदस्थ अनुविभागीय दण्डाधिकारीगण अपने-अपने क्षेत्र में संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस)/नगर पुलिस अधीक्षक एवं ब्लॉक मेडिकल अधिकारी से परामर्श कर आवश्यक प्रतिबन्ध लागू कर सकेंगे तथा शर्तों में आवश्यक छूट भी प्रदान कर सकेंगे। चूंकि यह आदेश जन सामान्य से संबंधित है एवं परिस्थितिवश इतना समय उपलब्ध नहीं है कि जन सामान्य या समूह को इस संबंध में सूचना दी जाकर सुनवाई की जा सके, अतः दंड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के अंतर्गत यह आदेश एक पक्षीय पारित किया गया है। कोई भी हितबद्ध पक्ष दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (5) के अंतर्गत इस आदेश के विरूद्ध अपनी आपत्ति या आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। इस आदेश का उल्‍लंघन भारतीय दण्‍ड संहिता 1860 की धारा 187,188, 269, 270, 271 एवं डिजास्‍टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 तथा द एपिडेमिक डिसीज एक्‍ट1897 के अंतर्गत दण्‍डनीय होगा। यह आदेश तत्‍काल प्रभावशील होगा और आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।

सोमवार, बुधवार तथा शुक्रवार को खुलने वाले क्षेत्र/ मार्केट

ऐबी रोड क्षेत्र मक्‍सी बायपास चौराहे से रसूलपुर बायपास चौराहे तक शहर भीतर सडक की दोनों ओर की दुकानें। स्‍टेशन रोड क्षेत्र लालगेट से बीएनपी गेट तक गजरागियर होते हुए। उज्‍जैन रोड क्षेत्र अम्‍बेडकर चौराहे से इटावा होते हुए नागूखेडी बायपास तक। शुक्रवारिया हाट, ईदगाह, सुतार बाखल, सरदार पटेल मार्ग, भगत सिंह मार्ग तथा गोया की सभी दुकानें। कैलादेवी मार्ग में कैलादेवी चौराहे से चाणक्‍यपुरी रेलवे क्रासिंग तक। सभी दुकानों को खुलने का समय प्रात: 09 बजे से रात्रि 07 बजे रहेगा। रविवार के दिन सभी मार्केट एवं दुकानें बंद रहेगी। रविवार का दिन सेनेटाईजिंग एवं सफाई के लिए रहेगा। देवास शहर में रविवार का दिन सेनेटाईजिंग एवं सफाई कार्य के लिए रहेगा।

मंगलवार, गुरूवार तथा शनिवार को खुलने वाले क्षेत्र/ मार्केट

एमजी रोड क्षेत्र सयाजी द्वार से जनता बैंक, तिराहे सडक की दोनों ओर की दुकानें। जवाहर चौक, सुपर मार्केट जनता बैंक से एबीरोड, बसस्‍टेण्‍ड तक जवाहर चौक क्षेत्र की दुकाने। तुकोगंज (नयापुरा), नाहर दरवाजा, कवि कलिदास मार्ग, विजयारोड, शालिनी रोड, चूडी बाखल, जयप्रकाश (पीठ रोड), चन्‍द्रशेखर आजाद मार्ग तथा मछली मार्केट मीठा तालाब। सभी दुकानों को खुलने का समय प्रात: 09 बजे से रात्रि 07 बजे रहेगा। रविवार के दिन सभी मार्केट एवं दुकानें बंद रहेगी। देवास शहर में रविवार का दिन सेनेटाईजिंग एवं सफाई कार्य के लिए रहेगा।

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