नोबल कोरोना वायरस “कोविड 19” के संक्रमण को रोकने के लिए म.प्र. शासन ने सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी व्यक्ति द्वारा थूकने पर लगाया प्रतिबंध थूकते हुए पाए जाने पर 1000 रुपये का होगा अर्थदंड

0
227

नोबल कोरोना वायरस “कोविड 19” के संक्रमण को रोकने के लिए म.प्र. शासन ने सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी व्यक्ति द्वारा थूकने पर लगाया प्रतिबंध थूकते हुए पाए जाने पर 1000 रुपये का होगा अर्थदंड

नोबल कोरोना वाइरस से होने वाले संक्रमण के नियंत्रण हेतु राज्य शासन ने प्रदेश की नगरीय क्षेत्रों के सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी व्यक्ति द्वारा थूकने पर प्रतिबंध लगाया गया है । यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों पर थूकता हुआ पाया जाता है तो स्थानीय निकाय द्वारा 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाएगा ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here