सोनकच्छ मे धारा 144 एवं सोशलडिसटेंस के उल्लंघन करने पर प्रकरण दर्ज। देवास से पत्रकार नितेश नागर की रिपोर्ट

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सोनकच्छ मे धारा 144 एवं सोशलडिसटेंस के उल्लंघन करने पर प्रकरण दर्ज।

सोनकच्छ प्रतिनिधि : कोरोना वायरस की भयावहता को देखते हुवे प्रशासन ने त्योहारों को बड़े तोर पर मनाने की मनाही की थी तथा सार्वजनिक स्थानो पर कोई भी त्यौहार नही मनाने के के लिए शांति समिति की बैठक हुई थी जिसमे कलेक्टर के दिये दिशानिर्देशो का पालन करने की हिदायत दी गई थी ओर शांति समिति के लोगो ने उसका पालन करने का भी कहा था।

सोनकच्छ थाना प्रभारी शैलेन्द्र सिंह मुकाती ने बताया की मोहर्रम की तीन तारीख को शाम एडवोकेट असलम खा के घर हाथीथान मे बडे साहब बिठाने की तैयारी कर रहे थे उसी दोरान आस पास के 200-250 लोग आये ।जिन्होंने मास्क भी नही लगाये थे ओर सोशलडिसटेंस का पालन भी नही कर रहे थे। वही लोग तकिया स्थित इमामबाड़े में भी नारे बाजी कर रहे थे ओर सोशलडिसटेंस का उल्लंघन कर रहे थे।यहाँ पर 400-500 लोग थे जो नारे बाजी कर रहे थे।जुलूस तथा भीड करने पर प्रतिबंध है इस लिए तहसीलदार जीएस पटेल की रिपोर्ट पर मोहम्मद असलम खान सहित अन्य लोगों पर केस दर्ज किये गये है। वहीं दूसरी एफआईआर तकिया स्थित इमामबाड़े में भी ऐसी ही स्थिति को लेकर अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया गया।

खेडापति मंदिर समिति के सचेन्द् सिंह बघेल ने प्रशासन पर दोहरी राजनीति अपनाने का आरोप लगाया ओर कहा की हमे तो कहा था की गणेश उत्सव एवं डोलगयारस का जुलूस नही निकलेगा ।इस लिए हमने गणेश जी की तो स्थापना ही नही की ओर साशन के दिशानिर्देशो का पालन कर रहे हैओर हमारे त्यौहार घर मे ही मना रहे लेकिन इसके विपरीत मोहर्रम पर बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए और धारा 144 का उल्लंघन कर बैठे।
सोनकच्छ थाना प्रभारी शैलेंद्र मुकाती ने बताया कि मामले में दो एफआईआर दर्ज की गई हैं। पहले प्रकरण में असलम खान वकील और अन्य दो ढाई सौ लोग। दूसरे प्रकरण में करीब 450 अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। सोनकच्छ पुलिस ने आईपीसी की धारा 188, 269, 77, 34 और धारा 51 आपदा प्रबंधन कानून के तहत प्रकरण दर्ज किया है।

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