संपत्ति विरूपण अधिनियम का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के लिए सम्‍पति विरूपण निवारण दल गठित देवास से पत्रकार नितेश नागर की रिपोर्ट

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संपत्ति विरूपण अधिनियम का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के लिए सम्‍पति विरूपण निवारण दल गठित

देवास, 30 सितम्‍बर 2020/ कलेक्‍टर श्री चन्‍द्रमौली शुक्‍ला ने सम्पत्ति विरूपण निवारण नियम, 1994 के प्रावधानों का सम्यक पालन सुनिश्चित करने के लिए सम्पति विरूपण निवारण दल गठित किये हैं। जिसके जिला नोडल अधिकारी डिप्टी कलेक्टर देवास श्री त्रिलोचनसिंह गौड़ होगें। नगर परिषद हाटपीपल्‍या के संबंधित नगरीय निकाय के मुख्‍य नगर पालिका अधिकारी(समस्‍त अपने-अपने क्षेत्र में) नोडल अधिकारी होंगे तथा परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण देवास नियंत्रणकर्ता अधिकारी होंगे। ग्राम पंचायत का क्षेत्र देवास एवं हाट‍पीपल्‍या में संबंधित ग्राम पंचायत सचिव (समस्‍त अपने-अपने क्षेत्र में) नोडल अधिकारी होंगे तथा संबंधित मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत देवास एवं बागली नियंत्रणकर्ता अधिकारी होंगे। 

सम्पत्ति विरूपण निवारण नियम 1994 के प्रावधानों का सम्यक पालन सुनिश्चित करने के लिए गठित दलों का कर्तव्य होगा कि शासकीय/सार्वजनिक सम्पत्ति पर किसी प्रकार का विरूपण पाये जाने पर उसे तत्काल हटाने की कार्यवाही करेंगे तथा हटाने में हुए व्यय दोषी पाये जाने वाले व्यक्ति से भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूली योग्य होगा। सम्पत्ति विरूपित करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराने की कार्यवाही की जायेगी। निजी सम्पत्तियों पर किसी प्रकार की प्रचार सामग्री चिपकाना, दिवार लेखन आदि भी उक्त अधिनियम के तहत प्रतिबंधित है, यदि कोई अभ्यर्थी या अन्य कोई व्यक्ति किसी निजी सम्पत्ति पर कोई प्रचार सामग्री लगाना चाहता है, तो उसे सम्पत्ति के स्वामी से लिखित अनुमति प्राप्त कर रिटनिंग अधिकारी के कार्यालय में अनुमति पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
कलेक्‍टर श्री चन्‍द्रमौली शुक्‍ला ने आदेश दिये है कि मध्‍य प्रदेश सम्पति विरूपण निवारण अधिनियम, 1994 की धारा 3 के तहत विधान सभा उप निर्वाचन 2020 के दौरान शासकीय सार्वजनिक संपत्तियों यथा कार्यालय, विद्यालय, भवन, संरचना, दीवार, वृक्ष, बाड, विद्युत खंभा या अन्य किसी परिनिर्माण पर किसी प्रकार का विरूपण किया जाना पूर्णतः प्रतिबंधित है अर्थात शासकीय सम्पतियों पर कोई राजनैतिक दल, अभ्यर्थी या अन्य कोई व्यक्ति किसी प्रकार का इश्तहार, विज्ञापन, झंडे, बैनर या प्रचार सामग्री दीवार लेखन में आदि नहीं करेगा।

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