शासकीय कर्मचारी व अधिकारियों को घर बैठे कार्य संपादित करने के आदेश:-कलेक्टर डॉ पांण्डे
देवास जिला कलेक्टर डॉ पांण्डे ने नोबेल कोरोना वायरस ( कोविड 19) के बचाव के लिए लोक-हित व स्वास्थ्य के लिए शासन ने मध्य प्रदेश मंत्रालय एवं शासन के सभी शासकीय कार्यालयों एवं संस्थाओं में कार्यरत अधिकारी व कर्मचारियों को अस्थाई रूप से 31 मार्च 2020 तक अपने कार्य निज निवास पर संपादित करने की अनुमति प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं।
कलेक्टर डॉ.पांण्डे ने बताया कि राज्य शासन व सामान्य प्रशासन द्वारा एक आदेश जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि मध्य प्रदेश के सभी शासकीय कार्यालयों एवं शासकीय संस्थाओं में कार्य करने वाले अमले को अस्थाई रूप से 31 मार्च 2020 तक अपना कार्यलयीन कार्य अपने निवास पर संपादित करने की अनुमति दी जाती है। 23 मार्च 2020 से 31 मार्च 2020 की अवधि को समस्त प्रयोजनों के लिए कर्तव्य अवधि माना जाएगा यह आदेश उन अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लागू नहीं होना अथवा उस सीमा तक लागू नहीं होगा जो इस अवधि में अथवा इसके किसी अंशभाग के लिए किसी भी स्वरूप के पूर्व से अवकाश पर हैं उक्त अवधि का उपयोग अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा कार्यलयीन कार्य निवास से संपादित करने के लिए किया जाएगा।
किसी भी तत्कालीन आवश्यकता की स्थिति में अधिकारी कर्मचारी को उनके निवास से कार्यालय में शासकीय कार्य के लिए आहूत किया जा सकेगा इस हेतु शासकीय सेवकों के लिए यहां अनिवार्य होगा कि वह अपना मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर एवं निज निवास का पता कार्यालय में तथा कार्यालय/संस्था प्रमुख को तत्काल प्रभाव से प्रदान करेंगे।