मतदाता सूची सत्यापन का कार्य प्रारंभ

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मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्यक्रम के तहत मतदाता सत्यापन का कार्य प्रारंभ

रंगीन फोटो परिचय-पत्र बनाने का विशेष अभियान
देवास, 03 सितम्बर 2019/ भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार फोटो मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 1 जनवरी 2020 की तिथि को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले पात्र व्यक्तियों का नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज किया जायेगा। पुनरीक्षण पूर्व गतिविधियों में 1 सितम्बर से 30 सितम्बर तक बी.एल.ओ द्वारा घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन किया जायेगा।
फोटो मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत मतदान केन्द्रों का युक्तिकरण और मतदान केन्द्र के भवनों का भौतिक सत्यापन 16 सितम्बर से 15 अक्टूबर तक किया जायेगा। पुनरीक्षण गतिविधियों में एकजाई प्रारूप निर्वाचक नामावली का प्रारूप प्रकाशन 15 अक्टूबर को किया जायेगा। 15 अक्टूबर से 30 नवम्बर तक दावे/आपत्तियाँ दर्ज की जायेगी। विशेष कैम्प 2,3, 9 एवं 10 नवम्बर को लगाये जायेंगे। दावे-आपत्तियों का निराकरण 15 दिसम्बर से पहले किया जायेगा।
निर्वाचक नामावली का विभिन्न पैरामीटर पर परीक्षण एवं अंतिम प्रकाशन की अनुमति 25 दिसम्बर से पहले प्राप्त की जायेगी।डेटाबेस को अद्यतन करना और पूरक का प्रकाशन 31 दिसम्बर के पहले किया जायेगा। निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित तिथि अनुसार 1 जनवरी से 15 जनवरी के बीच किया जायेगा।
मतदाता सत्यापन कार्यक्रम:-भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 1 सितम्बर से मतदाता सत्यापन कार्यक्रम को आरंभ किया गया है। इसके तहत समस्त मतदाताओं के मतदाता सूची में दर्ज उनके विवरणों के सत्यापन का कार्य किया जायेगा। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल (एन.व्ही.एस.पी.) पर मतदाताओं को सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इसके साथ ही मतदाताओं को वोटर हेल्प लाईन मोबाईल एप की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। मतदाताओं द्वारा इस पोर्टल अथवा मोबाईल एप के जरिये अपने एवं परिवार के सदस्यों के विवरणों की जाँच की जा सकती है एवं किसी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर क्लिक करने से ही संशोधन का फार्म ऑन-लाईन भरा जा सकेगा।
मतदाता सत्यापन कार्य की अवधि में बूथ लेवल अधिकारी भी अपने संबंधित मतदान क्षेत्र में सत्यापन कार्य करेंगे। मतदाताओं द्वारा उनके विधानसभा क्षेत्र में स्थापित मतदाता सहायता केन्द्रों पर अथवा जिले में स्थापित कॉन्टेक्ट सेन्टर (1950) से भी सुविधा प्राप्त की जा सकती है।
रंगीन फोटो परिचय-पत्र बनाने का विशेष अभियान:-ऐसे मतदाता जिनके परिचय पत्र में फोटो ब्लैक एण्ड व्हाईट हैं, रंगीन फोटो प्राप्त कर नवीन रंगीन फोटो परिचय-पत्र बनाये जायेंगें। बूथ लेवल अधिकारी संबंधित मतदाता से निर्धारित फार्म-8 भरवाकर रंगीन फोटो प्राप्त करेंगे। आवेदन के साथ पुराना मतदाता परिचय-पत्र जमा करने की जरूरत नहीं हैं। ऐसे मतदाताओं को नये रंगीन प्लास्टिक फोटो परिचय-पत्र उपलब्ध कराये जायेंगे। मतदाता अपने पास पहले से उपलब्ध पुराने EPIC कार्ड को तब तक रखेगा, जब तक उसे नया कार्ड उपलब्ध नहीं हो जाये। नये रंगीन फोटो परिचय-पत्र प्राप्त होने के बाद पुराने कार्ड को बूथ लेवल अधिकारी द्वारा वापस प्राप्त किया जाएगा।

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