बॉटल, डिब्बा,कुप्पी या कंटेनर में पेट्रोल डीजल प्रदाय करने पर अनुज्ञप्ति की जाएगी निरस्त
कलेक्टर डॉ. श्रीकान्त पाण्डेय ने जारी किए आदेश
देवास 19 दिसम्बर 2019-जिले में कानून व्यवस्था को बनाए रखने तथा आमजन की सुरक्षा के लिए कोई पंप संचालक बॉटल, डिब्बी, कुप्पी या कंटेनर में पेट्रोल-डीजल प्रदाय नहीं करेगा। यदि कोई पंप संचालक आदेश का उल्लंघन करेगा तो उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में कलेक्टर डॉ. श्रीकान्त पाण्डेय ने आदेश जारी किए हैं।
कलेक्टर डॉ. पाण्डेय ने मोटर स्पिरिट तथा हाई स्पीड डीजल, ऑयल अनुज्ञापन तथा नियंत्रण आदेश 1980 की कंडिका 10 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जिले में समस्त डीजल-पेट्रोल पंप अनुज्ञप्तिधारियों को आदेश दिया है कि वह पेट्रोल का प्रदाय बॉटल, डिब्बा, कुप्पी या कंटेनर आदि में नहीं करें। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। आदेश का उल्लंघन किए जाने पर संबंधित डीजल-पेट्रोल पंप की अनुज्ञप्ति निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।