फसल कटाई के लिए कम्बाइन हार्वेस्टर , स्ट्रा रीपर तथा थ्रेशर आदि मशीनों का संचालन प्रतिबंध से शिथिल

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फसल कटाई के लिए कम्बाइन हार्वेस्टर , स्ट्रा रीपर तथा थ्रेशर आदि मशीनों का संचालन प्रतिबंध से शिथिल

मशीन के संचालन हेतु 4 व्यक्ति से अधिक न हो तथा ये सभी व्यक्ति सर्दी , जुखाम , खांसी , बुखार से पीडित न हो

प्रत्येक खेत में मशीन द्वारा फसल कटाई के समय भू – स्वामी सहित कुल दो व्यक्तियों को ही उपस्थित रहने की अनुमति

        देवास 26 मार्च 2020/ कलेक्टर डॉ श्रीकान्त पाण्डेय ने आदेश जारी किए है कि कोरोना वायरस से सुरक्षा हेतु संपूर्ण जिले को लॉकडाउन किया गया है।  जिले में फसलों की कटाई तथा उससे संबंधित महत्वपूर्ण कार्य किए जाने हैं । इसमें कृषकों द्वारा व्यक्तिगत रूप से तथा कम्बाइन हार्वेस्टर , स्ट्रा रीपर तथा थ्रेशर आदि मशीनों के उपयोग से फसलों की जाना है। फसलो की  कटाई के लिए मशीनों के संचालन को प्रतिबंध से शिथिल करते हुए फसल कटाई कार्य के लिये  शर्तों के अधीन अनुमति दी जाती है ।

कम्बाइन हार्वेस्टर , स्ट्रा रीपर तथा थ्रेशर आदि मशीनों से फसल कटाई हेतु
प्रत्येक मशीन संचालक संबंधित ग्राम पंचायत के सचिव / ग्राम रोजगार सहायक को आने – जाने की सूचना देगा । ग्राम पंचायत सचिव / ग्राम रोजगार सहायक यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक मशीन के संचालन हेतु 4 व्यक्ति से अधिक न हो तथा ये सभी व्यक्ति सर्दी , जुखाम , खांसी , बुखार से पीडित न हो । अन्यथा स्थिति में पीड़ित व्यक्ति को तत्काल चिकित्सीय जांच हेतु वापस जाने के निर्देश देगा । प्रत्येक खेत में मशीन द्वारा फसल कटाई के समय भू – स्वामी सहित कुल दो व्यक्तियों को ही उपस्थित रहने की अनुमति होगी । मशीन से फसल कटाई के समय प्रत्येक व्यक्ति के बीच न्यूनतम 2 मीटर की दूरी तथा हाथों की स्वच्छता सहित समस्त अनिवार्य सावधानियों का पालन करना होगा ।
व्यक्तिगत आधार पर फसल कटाई हेतु
सर्दी , जुखाम , खांसी से पीड़ित कोई भी व्यक्ति फसल कटाई का कार्य नहीं करेगा । फसल कटाई कार्य में अधिकतम 04 व्यक्ति कार्य कर सकेंगे।। कटाई कार्य कर रहे व्यक्तियों को परस्पर 2 मीटर की न्यूनतम दूरी रखना अनिवार्य होगा । फसल कटाई कर रहे व्यक्तियों को हाथों की स्वच्छता सहित समस्त अनिवार्य सावधानियों का पालन करना होगा । सभी व्यक्तियों को कोरोना वायरस को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं भारत सरकार / राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा – निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा । उक्त शर्तों के पालन न करने की स्थिति में यह अनुमति स्वयमेव निरस्त मानी जाएगी तथा शर्तों के उल्लंघन करने पर सर्व सम्बधिन्तों के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही भी की जाएगी ।

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