प्राकृतिक आपदा प्रभावित कृषक बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर 1800-209-5959 पर सूचना देंवे
देवास,
उपसंचालक कृषि ने बताया कि राज्य शासन के निर्देशानुसार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत वर्ष 2018-19 हेतु प्राकृतिक आपदाओं से फसल क्षति होने पर प्रभावित बीमित कृषकों को नियमानुसार दावा करने का प्रावधान है। वर्तमान में जिले में अतिवृष्टि, जलभराव आदि से फसलों कों क्षति होने संबंधी सूचनाएं प्राप्त हो रही है।
उपसंचालक कृषि ने बताया कि ओलावृष्टि, भूस्खलन, जलभराव, बादल फटना, एवं प्राकृतिक बिजली गिरने के कारण, प्राकृतिक आग लगना इस स्थिति में सूचना देने वाले कृषक के खेत का सर्वे करने का प्रावधान है। प्रभावित कृषक द्वारा बजाज एलियांज जनरल इन्श्योरेन्स कंपनी लिमिटेड के टोल फ्री नं. 1800-209-5959 पर 72 घंटे के भीतर सूचना देना आवश्यक है। जिसके आधार पर बजाज एलियांज जनरल इन्श्योरेन्स कंपनी लिमिटेड द्वारा फसलों कों क्षति का सर्वें कर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।