प्रभारी मंत्री सुश्री उषा ठाकुर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति की बैठक संपन्न

0
128

प्रभारी मंत्री सुश्री उषा ठाकुर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति की बैठक संपन्न
देवास 30 मई 2021/ जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति की बैठक प्रदेश की पर्यटन संस्कृति एवं आध्यात्मिक विभाग के मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री सुश्री उषा ठाकुर की अध्यक्षता में रविवार को कलेक्ट्रेट सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक में सांसद श्री महेन्द्र सोलंकी, विधायक देवास श्रीमती गायत्री राजे पवार, विधायक हाटपिपल्या श्री मनोज चौधरी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री नरेन्द्र सिंह राजपुत, कलेक्टर श्री चंद्रमौली शुक्ला, पुलिस अधीक्षक, श्री राजीव खंडेलवाल, पूर्व महापौर श्री सुभाष शर्मा, सीईओ जिला पंचायत श्री प्रकाश सिं चौहान महेंद्र कवचे, आयुक्त नगर निगम विशालसिंह चौहान, ओम जोशी सहित विभिन्न जन प्रतिनिधि, अधिकारी गण उपस्थित थे।
बैठक में निर्णय लिया गया कि जिले के समस्त शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिबंधित गतिविधियां परिशिष्ट -1 अनुसार होगी । जिले के ग्रामों को तीन जोन में चिन्हांकित किया गया है । जहाँ कोविड -19 के शून्य एक्टिव केस हैं , उन ग्रामों को ग्रीन ग्राम तथा जहाँ कोविड -19 के चार या चार से कम active cases हैं . उन ग्रामों को येलो ग्राम के रूप में चिन्हांकित किया गया है । ग्रीन एवं येलो ग्रामों में परिशिष्ट -1 में उल्लेखित प्रतिबंधित गतिविधियों के अलावा अन्य समस्त गतिविधियां संचालित हो सकेंगी ।
परिशिष्ट -1 इस प्रकार है : परिशिष्ट -1 प्रतिबंधित गतिविधियां
परिशिष्ट 01 अनुसार जिले में ये गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी, जिनमें सभी सामाजिक । राजनैतिक, खेल | मनोरंजन | सांस्कृतिक । धार्मिक आयोजन | मेले आदि जिनमें जनसमूह एकत्र होता है । स्कूल , कॉलेज , शैक्षणिक / प्रशिक्षण / कोचिंग संस्थान ऑनलाईन क्लासेस चल सकेंगी । सभी सिनेमा घर , शापिंग मॉल , स्वीमिंग पूल , थियेटर , पिकनिक स्पॉट , ऑडिटोरियम , सभागृह । सभी धार्मिक / पूजा स्थल पर एक समय में 04 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेंगें । अत्यावश्यक सेवाएं देने का कार्य करने वाले कार्यालयों को छोड़कर शेष कार्यालय 100 % अधिकारियों एवं 50 % कर्मचारियों के साथ संचालित किये जाएंगे । अधिकतम 10 लोगों के साथ अंतिम संस्कार की अनुमति रहेगी । विवाह में दोनों पक्षों के मिलाकर अधिकतम 20 लोगों के साथ ही अनुमति रहेगी । इस प्रयोजन के लिए आयोजक को क्षेत्र के संबंधित अनुविभागीय अधिकारी को अतिथियों के नाम की सूची आयोजन से पूर्व प्रदाय करना आवश्यक होगा । सम्पूर्ण जिले में प्रत्येक रविवार जनता कयूं रहेगा । शनिवार रात्रि 10:00 बजे से सोमवार प्रातः 06:00 बजे तक प्रभावी रहेगा । सम्पूर्ण जिले में रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक नाईट कयूं रहेगा । किसी भी स्थान पर 06 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा । अन्य गतिविधियां / प्रतिष्ठानों जिन्हें परिशिष्ट -2 में छूट प्रदाय नहीं हुई है , वे सभी प्रतिबंधित रहेंगे
जिले के समस्त शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिबंध से मुक्त
जिले के समस्त शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिबंध से मुक्त रहेगी, अनुमत्य गतिविधियां परिशिष्ट -2 अनुसार संचालित होगी जो इस प्रकार है : परिशिष्ट -2 ( प्रतिबंध से मुक्त गतिविधियां ) समस्त प्रकार के उद्योग एवं औद्योगिक गतिविधियां चालू रह सकेंगी । इस कार्य हेतु उद्योग से जुड़े अधिकारियों / कर्मचारियों / श्रमिकों को वैध आई कार्ड के साथ आने जाने की अनुमति रहेगी । उद्योगों के कच्चा माल तैयार माल के आवागमन पर किसी प्रकार की रोक नहीं होगी ।. अस्पताल , नर्सिंग होम , क्लीनिक , मेडिकल इन्श्योरेंस कम्पनीज , अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं , पशु चिकित्सा अस्पताल चालू रहेंगे ।. केमिस्ट , सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन दुकाने , शासन द्वारा संचालित / अनुबंधित दुकानें , किराना दुकानें , फल और सब्जियां , डेयरी एवं दूग्ध केन्द्र , आटा चक्की , पशु आहार की दुकानें , चश्में की दुकानें , नाई की दुकानें पूरे दिन के लिए खुली रखी जा सकेंगी ।. समस्त निजी कार्यालय 100 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुले रह सकेंगे । समस्त सिविल निर्माण कार्य कोविड -19 प्रोटोकाल का पालन करते हुए किये जा सकेंगे । समस्त रेस्टोरेंट एवं भोजनालय कुल क्षमता के 50 प्रतिशत की उपस्थिति के लिए खुल सकेंगे । . समस्त लॉजिंग / होटल / रिसोर्ट केवल आगन्तुकों के लिए खुल सकेंगे । लॉज । होटल | रिसोर्ट के रेस्टोरेंट में बैठने की कैपेसिटी के 50 प्रतिशत की उपस्थिति के लिए II खुल सकेंगे ।पेट्रोल / डीजल पम्पागैस स्टेशन , रसोई गैस सेवाएं पूरी तरह से चालू रहेंगे । . सभी कृषि गतिविधियों की अनुमति होगी । कृषि उपज मण्डी , खादाबीज / कृषि यंत्र की दुकानें खुल सकेंगी । .बैंक , बीमा कार्यालय एवं एटीएम प्रारंभ रहेंगे ।. प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया तथा केबल आपरेशन्स को अनुमति रहेगी । . बैंक , इन्श्योरेंस , NBFCS से जुड़े संस्थानों के MPls . Cooperative credit socities , कैश मेनेजमेन्ट एजेन्सीज संचालन एवं आवागमन की अनुमति है । सभी प्रकार के सामानों और माल की आवाजाही बिना किसी रोक टोक के जारी रहेगी । . सार्वजनिक परिवहन , निजी बसों , ट्रेनों के माध्यम से कोविड -19 के दिशा निर्देशों के अन्तर्गत अनुमति रहेगी । ऑटो , बाईक , ई – रिक्शा में दो सवारी , टैक्सी तथा निजी चार पहिया वाहनों में ड्रायवर तथा दो पैसेंजरों को ( मास्क के साथ ) यात्रा करने की अनुमति होगी । मोहल्लों / कॉलोनियों / ग्रामों में एकल दुकानें पूरे समय खुली रखी जा सकेंगी ।. कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग की सर्विसेज को अनुमति होगी
. सम्पूर्ण जिले में ई – कॉमर्स कम्पनियों से तथा अत्यावश्यक वस्तुओं की दुकानों से होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी । येलो एवं ग्रीन जोन के ग्रामों में समस्त मनरेगा कार्य , ग्रामीण विकास कार्य एवं अन्य विभागों के निर्माण कार्य तथा तेन्दूपत्ता संग्रहण के कार्य कोविड -19 महामारी की रोकथाम के SOP का पालन करते हुए जारी रखे जा सकेंगे । . जिला स्तर पर परम्परागत रूप से Labour Market कोविड प्रोटोकॉल पालन की शर्त पर चालू रह सकेंगें ।. गोया सब्जी मण्डी , शुक्रवारिया हाट सब्जी मण्डी , शालिनी मार्केट सब्जी मण्डी प्रतिबंधित रहेंगी । चाट – चौपाटी सयाजी द्वार , कैलादेवी मंदिर , भोपाल चौराहा प्रतिबंधित रहेंगे । थोक फल व सब्जी विक्रेता पूर्व निर्धारित देवास मण्डी प्रांगण में फल व सब्जी का विक्रय कर सकेंगे ।. खेरची सब्जी एवं फल विक्रेता स्थाई दुकानों के माध्यम से विक्रय नहीं करेंगे अपितु हाथ ठेलों के माध्यम से भ्रमण कर घर – घर जाकर सब्जी व फल विक्रय करेंगे । एम्बूलेंस , ऑक्सीजन टैंकर्स का आवागमन निर्बाध रहेगा । अस्पताल / नर्सिंग होम और टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिकों / कर्मियों को छूट रहेगी । मेन्टेनेन्स सर्विस देने वाले यथा इलेक्ट्रीशियन , प्लम्बर , कारपेंटर , मोटर मेकेनिक , आई.टी सर्विस प्रोवाईडर आदि के आवागमन पर रोक नहीं होगी । परीक्षा केन्द्र आने एवं जाने वाले परीक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी / अधिकारीगण के आवागमन पर छूट रहेगी । उपार्जन गतिविधियों पर कोई रोक नहीं होगी तथा सतत् रूप से उपार्जन संचालित किया जावेगा । निजी सुरक्षा सेवाओं को अनुमति रहेगी ।. घरेलू सेवा देने वाले यथा धोबी , ड्रायवर , हाऊस हेल्प | मेड , कुक आदि के आवागमन पर रोक नहीं होगी । फायर बिग्रेड , टेली – कम्यूनिकेशन , विद्युत प्रदाय , रसोई गैस , पेट्रोल / डीजल / केरोसीन टैंकर , होम डिलेवरी सेवाएं , दूध एकत्रीकरण / वितरण , फल – सब्जी के परिवहन , डाक एवं कोरियर सेवाओं का आवागमन निर्बाध रहेगा । जिन ग्रामों में कोविड -19 के active cases पांच या पांच से अधिक हैं , उन्हें रेड ग्राम के रूप में चिन्हांकित किया गया है । रेड ग्रामों में तथा नगरीय क्षेत्रों के Micro Containment zone / Containment zone में कोविड -19 संक्रमण के संबंध में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय दवारा जारी दिशा – निर्देशों ( guidelines ) के अनुसार ही गतिविधियां हो सकेंगी । कोविड प्रोटोकोल तथा कोविड उपयुक्त व्यवहार परिशिष्ट -4 पर संलग्न है जिसका पालन सुनिश्चित किया जाना अतिआवश्यक होगा ।
परिशिष्ट -4 कोविड -19 प्रोटोकोल एवं कोविड उपयुक्त व्यवहार । अनुशासन 1 . दुकानों में गोले बनाकर ग्राहकों के मध्य पर्याप्त दूरी सुनिश्चित कर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जावे । ” नो मास्क नो सर्विस ” अर्थात् जिस ग्राहक ने फेस मास्क नहीं पहन रखा होगा तो उसको दुकानदार द्वारा कोई सामान विक्रय नहीं किया जायेगा । दुकानदार स्वयं भी अनिवार्य रूप से मास्क एवं फेस शील्ड , पारदर्शी शीट का उपयोग करेंगे । यदि कोई दुकानदार ” नो मास्क नो सर्विस प्रोटोकोल का उल्लंघन करता पाया जाता है , तो दुकान को नियमानुसार सील करने की कार्यवाही की जाये । अनुमत्य सामाजिक कार्यक्रमों ( जैसे 10 व्यक्तियों की उपस्थिति में शवयात्रा अथवा 20 व्यक्तियों की उपस्थिति में विवाह आयोजन ) में सामाजिक दूरी का पालन हो , हैण्डवॉश । सैनिटाइजेशन की व्यवस्था हो तथा सभी शामिल व्यक्ति फेस मास्क लगावें , इसे आयोजक द्वारा सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा । कोविड उपयुक्त व्यवहार : फेस मास्क ( Face Mask ) : फेस मास्क पहनना एक आवश्यक निवारक उपाय है । फेस मास्क पहनने में निम्न का पालन किया जाना चाहिए । • अपना मास्क लगाने से पहले , साथ ही इसे उतारने से पहले और बाद में , और किसी भी समय इसे छूने के बाद अपने हाथों को साफ करें । सुनिश्चित करें कि यह आपकी नाक , मुंह और तुड्डी को पूरी तरह से कवर करे । • जब आप किसी मास्क को उतारते हैं , तो उसे साफ प्लॉस्टिक बैग में स्टोर करें । कपड़े का मास्क है , तो उसे प्रतिदिन धो लें और मेडिकल मास्क को कूड़ेदान में फेंक दें । सभी सार्वजनिक व कार्य स्थलों एवं परिवहन के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा । ” नो मास्क नो मूवमेन्ट ” का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराया जावे । सामाजिक दूरी ( Social distancing ) : सामाजिक दूरी बनाये रखने के लिए जहां तक संभव हो प्रत्येक परिवार घर के अंदर ही रहें ( Stay at home ) एवं अन्य बाहरी व्यक्तियों से मेल – जोल कम रखें ( Social distancing ) जिससे कोविड संक्रमण को प्रभावी रूप से रोका जा सके । सार्वजनिक स्थानों में प्रत्येक व्यक्ति 6 फिट यानी ( ” 2 गज की दूरी ” ) बनाये रखेगा । भीड़ भाड़ वाली जगहों , विशेषकर बाजारों , साप्ताहिक बाजारों और सार्वजनिक परिवहन में सामाजिक दूरी बनाये रखना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए भी महत्वपूर्ण है । कार्यस्थलों के प्रभारी व्यक्तियों द्वारा श्रमिकों / कर्मिों के बीच पर्याप्त दूरी , पारियों को बदलने में पर्याप्त अन्तराल तथा लंच ब्रेक में उपयुक्त अंतराल आदि के माध्यम से सामाजिक दूरी को सुनिश्चित किया जाये । 3.3 सभी व्यक्तियों को यह सलाह दी जाती है कि वे किसी ऐसी सतह , जो सार्वजनिक संपर्क में है , को छूने के उपरांत साबुन और पानी से हाथ धोयें / सैनिटाइजर का उपयोग करें । उक्तादेश की व्यक्तिगत तामिली संभव नहीं है
सुनिश्चित करें कि यह आपकी नाक , मुंह और तुड्डी को पूरी तरह से कवर करे । • जब आप किसी मास्क को उतारते हैं , तो उसे साफ प्लॉस्टिक बैग में स्टोर करें । कपड़े का मास्क है , तो उसे प्रतिदिन धो लें और मेडिकल मास्क को कूड़ेदान में फेंक दें । सभी पार्वजनिक व कार्य स्थलों एवं परिवहन के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा । ” नो क नो मूवमेन्ट ” का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराया जावे । 3.2 सामाजिक दूरी ( Social distancing ) : सामाजिक दूरी बनाये रखने के लिए जहां तक संभव हो प्रत्येक परिवार घर के अंदर ही रहें ( Stay at home ) एवं अन्य बाहरी व्यक्तियों से मेल – जोल कम रखें ( Social distancing ) जिससे कोविड संक्रमण को प्रभावी रूप से रोका जा सके । सार्वजनिक स्थानों में प्रत्येक व्यक्ति 6 फिट यानी ( ” 2 गज की दूरी ” ) बनाये रखेगा । भीड़ भाड़ वाली जगहों , विशेषकर बाजारों , साप्ताहिक बाजारों और सार्वजनिक परिवहन में सामाजिक दूरी बनाये रखना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए भी महत्वपूर्ण है । कार्यस्थलों के प्रभारी व्यक्तियों द्वारा श्रमिकों / कर्मियों के बीच पर्याप्त दूरी , पारियों को बदलने में पर्याप्त अन्तराल तथा लंच ब्रेक में उपयुक्त अंतराल आदि के माध्यम से सामाजिक दूरी को सुनिश्चित किया जाये । सभी व्यक्तियों को यह सलाह दी जाती है कि वे किसी ऐसी सतह , जो सार्वजनिक संपर्क में है , को छूने के उपरांत साबुन और पानी से हाथ धोयें / सैनिटाइजर का उपयोग करें । उक्तादेश की व्यक्तिगत तामिली संभव नहीं है ।
यह अनलॉक की प्रक्रिया 01.06.2021 से दिनांक 15.06.2021 तक प्रभावशील रहेगी ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here