नेशनल लोक अदालत के आयोजन 14 सितम्बर को
देवास, 11 सितम्बर 2019/ राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण माननीय श्री डी.के. पालीवाल के मार्गदर्शन में 14 सितम्बर 2019 शनिवार को जिले के समस्त न्यायालयों में वृहद स्तर पर “नेशनल लोक अदालत’’ का आयोजन किया जाएगा। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास श्री शमरोज खान ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में समझौता योग्य आपराधिक, सिविल, पारिवारिक विवाद, घरेलू हिंसा अधिनियम, भरण-पोषण मामले, विद्युत चोरी प्रकरण, चैक बाउन्स, बैंक रिकवरी, श्रम मामले, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, भू-अर्जन, नगर निगम के जलकर एवं संपत्तिकर प्रकरण आदि विषयक प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास शमरोज खान ने बताया कि इस अवसर पर पक्षकार संबंधित न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर नेशनल लोक अदालत में राजीनामा कर प्रकरण का निराकरण करा सकते हैं। लोक अदालत में राजीनामा के आधार पर मामले का शीघ्र और बिना किसी व्यय के निराकरण होता है। इससे पक्षकारों के बीच का प्रेम और स्नेह बना रहता है। उन्होंने बताया कि नेशनल लोक अदालत में दीवानी एवं चैक अनादरण से संबंधित प्रकरणों में न्यायशुल्क की राशि की वापसी होती है। उन्होंने सभी से पक्षकारों से कहा कि वे अधिक से अधिक पक्षकार इस अवसर का लाभ उठाएं।