देवास जिले में खनिज विभाग द्वारा अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर की जा रही है कार्यवाही
खनिज विभाग दल ने ग्राम भिलाखेड़ा में खदान का किया निरीक्षण, खदान पर स्थापित क्रेशर को किया सील..
मुरम खनिज का बिना रॉयलटी परिवहन करने पर तीन डंपर जप्त
देवास 10 जनवरी 2021/ खनिज अधिकारी देवास आरिफ खान ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार एवं कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला ने मार्गदर्शन में देवास जिले में खनिज विभाग द्वारा दल बनाकर खदानो का निरीक्षण कर कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में देवास तहसील के ग्राम भिलाखेड़ा में सर्वे क्रं. 82 के रकबा 4.900 हे. में मेसर्स के. एन. डेवलपर्स एवं बिल्डकॉन प्रा. लि. की खदान पर खनिज निरीक्षक रमेश सोलंकी एवं खनि सर्वेयर तनवी आप्टे द्वारा जाँच कि गई। उक्त खदान वर्ष 2017 से 2027 तक की अवधि के लिये स्वीकृत है। जाँच मे पाया गया की कंपनी द्वारा खदान का वर्ष 2020 का डेड रेन्ट जमा नहीं किया गया है तथा सी. टी. ओ. की अवधि भी समाप्त हो चुकी है। खदान क्षेत्र में क्षेत्रफल सीमा चिन्ह एवं बोर्ड भी नहीं पाए गये। खनिज विभाग के दल द्वारा खदान पर स्थापित क्रेशर को सील किया गया। इसी प्रकार मेसर्स के. एन. डेवलपर्स एण्ड बिल्डकॉन प्रा. लि. का स्वीकृत एक अन्य उत्खनिपट्टे में अनुबंध निष्पादन नहीं कराए जाने से उस पट्टे को लेप्स किये जाने कि कार्यवाही की जा रही हैं। इसी प्रकार अवैध परिवहन की जाँच के दौरान इंदौर-भोपाल बायपास रोड पर मुरम खनिज का बिना रॉयलटी परिवहन करते हुए तीन डंपर जप्त किये गए। खनिज अधिकारी देवास ने बताया कि इस प्रकार की कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी।