देवास जिले में कोई भी प्राईवेट अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक में स्थित प्राईवेट अथवा जनरल वार्ड में स्थित बेड की दर में सामान्य वृद्धि कर सकेगा

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देवास जिले में कोई भी प्राईवेट अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक में स्थित प्राईवेट अथवा जनरल वार्ड में स्थित बेड की दर में सामान्य वृद्धि कर सकेगा

प्री-कोविड समय ( फरवरी-मार्च 2020 ) में बेस रेट में अधिकतम 40 प्रतिशत तक की वृद्धि कर सकेगा

40 प्रतिशत वृद्धि में सभी अन्य प्रकार के खर्चे (पी.पी.ई किट सहित) सम्मिलित रहेंगे

कलेक्टर श्री चंद्रमौली शुक्ला ने जारी किए आदेश

देवास, 05 मई 2021/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी चन्द्रमौली शुक्ला ने आदेश किए हैं कि जिले में कोई भी प्राईवेट अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक में स्थित प्राईवेट अथवा जनरल वार्ड में स्थित बेड की दर उसके प्री-कोविड समय (फरवरी-मार्च 2020) में बेस रेट Base Rate में अधिकतम 40 प्रतिशत तक की वृद्धि कर सकेगा, 40 प्रतिशत वृद्धि में सभी अन्य प्रकार के खर्चे (पी.पी.ई किट सहित) सम्मिलित रहेंगे। इससे अधिक की वृद्धि नहीं की जा सकेगी। उक्त आदेश का उल्लंघन किये जाने पर संबंधितों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ।
जारी आदेशानुसार जिले में पिछले कुछ दिनों से इस आशय की सूचना प्राप्त हो रही है कि विभिन्न निजी अस्पताल में उपचाररत कोविड मरीजो के ईलाज उपरांत जो बिल तैयार किये जा रहे है, वह उस अस्पताल में प्रदत्त सुविधाओं, उपकरणों, चिकित्सा विशेषज्ञों तथा अन्य सुविधाओं की तुलना में अधिक है एवं बिल की दरों में भिन्नता व असमानता की शिकायत निरंतर प्राप्त हो रही है। इस संबंध में कलेक्टर श्री चंद्रमौली शुक्ला ने म.प्र. दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144. National Disaster Management Act-2005 The Epidemic Disease Act, 1897 मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल, म.प्र . लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के आदेशानुसार जिले में आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेशानुसार कोई भी प्राईवेट अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक में स्थित प्राईवेट अथवा जनरल वार्ड में स्थित बेड की दर उसके प्री-कोविड समय (फरवरी-मार्च 2020) में बेस रेट Base Rate में अधिकतम 40 प्रतिशत तक की वृद्धि कर सकेगा, 40 प्रतिशत वृद्धि में सभी अन्य प्रकार के खर्चे (पी.पी.ई किट सहित) सम्मिलित रहेंगे एवं इससे अधिक की वृद्धि नहीं की जा सकेगी। उक्त आदेश का उल्लंघन किये जाने पर संबंधितों के विरुद्ध विभिन्न प्रावधानों, अधिनियम, शासन के नोटीफिकेशन के उल्लंघन के फलस्वरूप उचित कार्यवाही की जायेगी। अगर कोई निजी अस्पताल इस आदेश के विरूद्ध कोई बिल तैयार करता है तो उसकी शिकायत नगरीय क्षेत्र में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, देवास एवं ग्रामीण क्षेत्र मे संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को करेंगे। उपरोक्त अधिकारीगण इस हेतु अनुपुरक आदेश जारी कर तत्काल जांच दल गठित करें । उक्त अधिकारी देवास शहर में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं उनके अधीनस्थ चिकित्सक/अधिकारी के साथ एवं ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित बीएमओ एवं उनके अधीनस्थ चिकित्सकों अधिकारी से प्राप्त शिकायतों की जांच अति शीघ्र पूर्ण करेंगे तथा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ए.डी.एम. के माध्यम से जिला दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। जिसके तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकें। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

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