सहायक आबकारी आयुक्त जिला देवास के निर्देश पर देवास जिले में अवैध मदिरा के विरुद्ध विशेष अभियान चला जा रहा है इसी कड़ी में सहायक आयुक्त संजीव कुमार दुबे को सूचना मिली थी कि बागली क्षेत्र में टोनी नामक व्यक्ति अवैध रूप से मदिरा का व्यवसाय कर रहा है सहायक आयुक्त द्वारा अपने मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया तथा आज दिनांक 03.12.2018 को सूचना मिली थी कि टोनी आज कहीं से अवैध मदिरा लेकर बागली पहुंचेगा तुरंत श्री दुबे द्वारा सहायक जिला अधिकारी श्री अनिल कुमार माथुर के नेतृत्व में एक दल का गठन किया गया जिसने योजनाबद्ध तरीके से काम करते हुए टोनी को उसकी इनोवा गाड़ी क्रमांक MP09CK1557 से नेवरी से बागली की ओर जाते हुए हाटपिपलिया के समीप निर्मल जाट ढाबे के पास घेराबंदी कर धर दबोचा उसकी इनोवा गाड़ी में 30 पेटी देशी मदिरा प्लेन की पाई गई टोनी का पुरा नाम का जसपाल सिंह भाटिया निवासी बागली है। जसपाल सिंह तथा गाड़ी चला रहे उसके एक और साथी देवेंद्र विश्वकर्मा को मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) क 34(2) के उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार किया गया मदिरा एवं इनोवा को जप्त कर कब्जे आबकारी लिया गया जप्त मदिरा की कीमत लगभग एक 110000 तथा जप्त इनोवा वाहन की कीमत लगभग ₹1000000 है। कार्यवाही में उपनिक्षाक प्रेम यादव एवं मुख्य आरक्षक राजाराम रैकवार,आरक्षक अरविंद जिनवाल सम्मिलित थे