देवास जिले के खातेगांव में कीटनाशक अधिनियम के अन्तर्गत एफ.आई.आर. दर्ज

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देवास जिले के खातेगांव में कीटनाशक अधिनियम के अन्तर्गत एफ.आई.आर. दर्ज

देवास, 02 अगस्‍त 2021/ कृषि मंत्री श्री कमल पटेल की मंशानुसार कृषकों को उत्तम गुणवत्ता का कृषि आदान उपलब्ध कराने के लिए जिले में कलेक्टर श्री चन्द्रमौली शुक्ला के निर्देशन एवं उपसंचालक कृषि आर. पी. कनेरिया के मार्गदर्शन में कीटनाशक निरीक्षक एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकासखण्ड खातेगांव द्वारा 01 अगस्‍त को कार्यवाही की गई। जिसमें श्यामगिरी कालोनी वार्ड नम्बर 04 अजनास रोड गुर्जर छात्रवास के पास खातेगांव स्थित किराये के मकान में अनुज्ञप्ति के बिना (बगैर लायसेंस के) कीटनाशक औषधियों का अवैध भण्डारण होना पाया गया। कीटनाशक अधिनियम 1968 की धारा 29 का स्पष्ट उल्लंघन होने से कीटनाशक निरीक्षक एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकासखण्ड खातेगांव द्वारा उक्त अवैध कीटनाशक औषधि को जब्त कर प्रधान आरक्षक श्री गजेन्द्रसिंह राजपूत थाना खातेगांव की सुपूर्दगी की गई एवं संबंधित मोहम्मद खान पिता मोहम्मद आजाद के विरूद्ध थाना खातेगांव में 02 अगस्‍त 2021 को एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई। कार्यवाही के दौरान कीटनाशक निरीक्षक श्री एन. एस. गुर्जर एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकासखण्ड खातेगांव श्री जे.पी.एस. तोमर, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी श्री के.एस. यादव, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एवं प्रधान आरक्षक श्री गजेन्द्रसिंह राजपूत उपस्थित थे।

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