जिले में किसी भी प्रकार के तम्बाकू पदार्थ यथा सिगरेट , बीड़ी , खैनी , गुटखा , पान मसाला व जर्दा का उपयोग पूर्ण प्रतिबंधित

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जिले में किसी भी प्रकार के तम्बाकू पदार्थ यथा सिगरेट , बीड़ी , खैनी , गुटखा , पान मसाला व जर्दा का उपयोग पूर्ण प्रतिबंधित

      देवास कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ श्रीकान्त पाण्डेय ने जन - स्वास्थ्य की रक्षा के लिए कोविड - 19 से रोकथाम व बचाव हेतु एपिडेमिक एक्ट , 1897 एवं मध्यप्रदेश एपिडेमिक डीसीजेज कोविड - 19 विनियम , 2020 तथा मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट , 1949 की धारा 71 ( 1 ) के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी  किया है। जारी आदेशनुसार आगामी आदेश तक जिले के सभी सरकारी , गैर - सरकारी कार्यालय एवं परिसर , सभी स्वास्थ्य संस्थान एवं परिसर , सभी शैक्षणिक संस्थान एवं परिसर , सभी थाना एवं सार्वजनिक स्थान जैसे - मनोरंजन केन्द्र , पुस्तकालय , स्टेडियम , होटल शापिंग माल , कॉफी हाऊस , निजी कार्यालय , न्यायालय परिसर , रेल्वेस्टेशन , सिनेमा हॉल , रेस्टोरेंट , सभग्रह, एअरपोर्ट , प्रतीक्षालय , बस स्टॉप , लोक परिवहन , टी स्टॉल , मिष्ठान भण्डार , ढाबा में किसी भी प्रकार तम्बाकू पदार्थ यथा सिगरेट , बीड़ी , खैनी , गुटखा , पान मसाला जर्दा इत्यादि का उपयोग पूर्ण प्रतिबंधित किया गया है । यदि कोई भी पदाधिकारी , कर्मचारी या आगन्तुक उक्त नियम का उल्लंघन करता हैं तो उल्लंघनकर्ताओं पर नियमानुकूल कार्यवाही की जायेगी । 

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।

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