जन्‍म-मृत्‍यु प्रकरणों का 21 दिवस की समयावधि में अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन करें – कलेक्‍टर श्री गुप्‍ता

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जिला अन्तर्विभागीय समन्वय समिति की बैठक कलेक्‍टर श्री गुप्‍ता की अध्यक्षता में हुई आयोजित

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जन्‍म-मृत्‍यु प्रकरणों का 21 दिवस की समयावधि में अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन करें – कलेक्‍टर श्री गुप्‍ता

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देवास, 19 दिसम्‍बर 2024/ जिला अन्तर्विभागीय समन्वय समिति की बैठक कलेक्‍टर श्री ऋषव गुप्‍ता की अध्यक्षता में कलेक्‍टर कार्यालय सभाकक्ष में आयोजित हुई। बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्री हिमांशु प्रजापति, जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी श्रीमती अर्चना टोकेकर, सीएमएचओ डॉ. सरोजनी जैम्‍स बैक, सिविल सर्जन सहित अन्‍य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक में कलेक्‍टर श्री गुप्‍ता ने जन्‍म-मृत्‍यु प्रकरणों का 21 दिवस की समयावधि में अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन करने के निर्देश दिये। जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र एवं विवाह पंजीयन प्रमाण-पत्र संबंधी सी.एम. हेल्पलाइन पर लम्बित शिकायतों की समीक्षा की गई। लोकसेवा गारंटी के तहत जन्म/मृत्यु प्रमाण-पत्र एवं विवाह पंजीयन के लंबित प्रकरणों की समीक्षा की गई। जन्म-मृत्यु पंजीयन अधिनियम 1969 की धारा 14 के तहत बिना नाम के जन्म प्रमाण-पत्र जारी करने, जन्म/मृत्यु घटनाओं का शतप्रतिशत रजिस्ट्रेशन करने और जहां जन्‍म हुआ है वहीं से जन्‍म प्रमाण-पत्र बनाने के निर्देश दिये गये। पंजीयन की मासिक जानकारी समयावधि में भिजवाने के निर्देश दिये। जिन स्‍वास्‍थ्‍य संस्‍थाओं में कम रजिस्‍ट्रेशन हुए है, उनकी समीक्षा कर सीएमएचओं को मॉनिटरिंग के निर्देश दिये।

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