चेक अनादरण प्रकरण में आरोपी को किया बरी
देवास। माननीय न्यायालय प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी महोदय, प्रियांशु पाण्डे के न्यायालय में विगत 7 वर्षों से विचाराधीन चेक अनादरण प्रकरण क्रं. 355/2017 जितेन्द्र वासवानी विरूद्ध मिथिलेश गुप्ता ने दिनांक 3.9.2024 को न्यायालय द्वारा निर्णय पारित कर प्रकरण की आरोपिया श्रीमती मिथिलेश गुप्ता को बरी कर दिया गया है। प्रकरण का संक्षिप्त विवरण यह है कि, प्रकरण के फरियादी जितेन्द्र वासवानी द्वारा प्रकरण की आरोपिया श्रीमती मिथिलेश गुप्ता के विरूद्ध 6,00,000/ रूपये का चेक बाउंस का केस न्यायालय में प्रस्तुत किया था। प्रकरण विचारण पश्चात माननीय न्यायालय द्वारा फरियादी जितेन्द्र वासवानी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण को पूर्णतः: असत्य व आधारहीन मानते हुए प्रकरण से आरोपियों श्रीमती मिथिलेश गुप्ता को दोषमुक्त कर बरी कर दिया गया है। प्रकरण में आरोपीया की ओर से अभिभाषक चन्द्रपाल सिंह राजपूत (चंदू दरबार) ने पैरवी की।