गृह मंत्रालय ने अनलॉक- 3 की गाइडलाइंस जारी की, कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ और गतिविधियों होंगी चालू। देवास से पत्रकार नितेश नागर की रिपोर्ट

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गृह मंत्रालय ने अनलॉक- 3 की गाइडलाइंस जारी की, कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ और गतिविधियों होंगी चालू।

✅ कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त 2020 तक सख्त लॉकडाउन रहेगा।

✅ 5 अगस्त 2020 से रात्रि कर्फ्यू नहीं लगाया जाएगा।

✅ 5 अगस्त 2020 से सभी योग संस्थानों और जिम खोलने की अनुमति दी गई।

✅ स्कूल, कॉलेज और सभी शैक्षणिक संस्थान 31 अगस्त 2020 तक बंद रहेंगे।

✅ ऑनलाइन/ डिस्टेंसिंग स्टडी पहले की तरह जारी रहेगी।

✅ सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल बंद ही रहेगी।

✅ गृह मंत्रालय द्वारा दी गई मंजूरी के अलावा सभी तरह की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों बंद रहेगी।

✅ मेट्रो रेल सेवायें भी फिलहाल बंद रहेगी।

✅ सामाजिक/ राजनैतिक/ खेल/ मनोरंजन/ शैक्षणिक/ सांस्कृतिक/ धार्मिक आयोजनों और बड़े समारोहों पर रोक रहेगी।

✅ 15 अगस्त को राष्ट्रीय, राज्य, जिला, मंडल, निकाय और पंचायत स्तर पर होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना और मास्क लगाना अनिवार्य होगा।

✅ कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए बनाए गए नियम पूरे देश में लागू रहेंगे।

✅ कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त 2020 तक सख्त लॉकडाउन जारी रहेगा।

✅ एक से दूसरे राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में व्यक्तियों या सामानों की आवाजाही पर कोई भी पाबंदी नहीं होगी।

✅ यात्री ट्रेनों, श्रमिक स्पेशल ट्रेनों, घरेलू यात्री उड़ानों का संचालन प्रक्रिया के हिसाब से जारी रहेगा।

✅ 65 साल से अधिक उम्र के, दूसरी बीमारियों से पीड़ित, गर्भवती महिलाओं, 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में रहने की सलाह दी गई है।

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