गृह मंत्रालय ने अनलॉक- 3 की गाइडलाइंस जारी की, कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ और गतिविधियों होंगी चालू।
✅ कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त 2020 तक सख्त लॉकडाउन रहेगा।
✅ 5 अगस्त 2020 से रात्रि कर्फ्यू नहीं लगाया जाएगा।
✅ 5 अगस्त 2020 से सभी योग संस्थानों और जिम खोलने की अनुमति दी गई।
✅ स्कूल, कॉलेज और सभी शैक्षणिक संस्थान 31 अगस्त 2020 तक बंद रहेंगे।
✅ ऑनलाइन/ डिस्टेंसिंग स्टडी पहले की तरह जारी रहेगी।
✅ सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल बंद ही रहेगी।
✅ गृह मंत्रालय द्वारा दी गई मंजूरी के अलावा सभी तरह की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों बंद रहेगी।
✅ मेट्रो रेल सेवायें भी फिलहाल बंद रहेगी।
✅ सामाजिक/ राजनैतिक/ खेल/ मनोरंजन/ शैक्षणिक/ सांस्कृतिक/ धार्मिक आयोजनों और बड़े समारोहों पर रोक रहेगी।
✅ 15 अगस्त को राष्ट्रीय, राज्य, जिला, मंडल, निकाय और पंचायत स्तर पर होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना और मास्क लगाना अनिवार्य होगा।
✅ कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए बनाए गए नियम पूरे देश में लागू रहेंगे।
✅ कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त 2020 तक सख्त लॉकडाउन जारी रहेगा।
✅ एक से दूसरे राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में व्यक्तियों या सामानों की आवाजाही पर कोई भी पाबंदी नहीं होगी।
✅ यात्री ट्रेनों, श्रमिक स्पेशल ट्रेनों, घरेलू यात्री उड़ानों का संचालन प्रक्रिया के हिसाब से जारी रहेगा।
✅ 65 साल से अधिक उम्र के, दूसरी बीमारियों से पीड़ित, गर्भवती महिलाओं, 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में रहने की सलाह दी गई है।