कलेक्टर श्री शुक्ला ने की विधानसभा क्षेत्र हाटपीपल्या-172 सीमांतर्गत 12 नवम्बर 2020 तक प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा लागू
विधानसभा क्षेत्र हाटपीपल्या में कोई भी जुलूस, रैली, आमसभा सक्षम अधिकारी की अनुमति के बगैर आयोजित नहीं होगी
सभा में अधिकतम 100 व्यक्ति को ही शामिल होने की अनुमति होगी
नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने हेतु रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में अभ्यर्थी सहित 02 अन्य व्यक्ति ही प्रवेश करेंगे
रैली में सिर्फ 05 वाहनों को एक साथ चलने की अनुमति रहेगी। दो काफिलों के बीच 30 मिनट का अन्तराल रहना सुनिश्चित करेंगे
समय-समय पर जारी भारत सरकार एवं गृह मंत्रालय मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी कोविड-19 को गाइडलाईन का पालन सुनिश्चित करेगें
देवास, 30 सितम्बर 2020/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री चन्द्रमौली शुक्ला ने विधानसभा क्षेत्र हाटपिपल्या-172 के शांतिपूर्ण निर्वाचन सम्पादित कराये जाने व मतदाताओं को अपने मताधिकार का उपयोग भय मुक्त वातावरण में करने व लोक परिशांति बनाये रखने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए विधानसभा क्षेत्र हाटपीपल्या-172 सीमांतर्गत आज से 12 नवम्बर 2020 की रात्रि 12 बजे तक प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा लागू किया है।
जारी आदेशानुसार उक्त क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर आग्नेयास्त्र लेकर नहीं चलेगा। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक रूप से खतरनाक हथियार/पदार्थ लेकर नहीं चलेगा। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर पटाखे का उपयोग नहीं करेगा। कोई भी जुलूस, रैली, आमसभा सक्षम अधिकारी अर्थात् संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी की अनुमति के बगैर आयोजित नहीं होगी। सभा में अधिकतम 100 व्यक्ति को ही शामिल होने की अनुमति होगी। कोई भी व्यक्ति सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं करेगा। सोडा वाटर व कांच की बोतले, ईटों के टुकडे, पत्थर एवं एसिड का संग्रहण एवं साथ लेकर चलना वर्जित रहेगा। नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने हेतु रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में अभ्यर्थी सहित 02 अन्य व्यक्ति ही प्रवेश करेंगे। आदर्श आचार संहिता के प्रभावशील होने के दौरान रात्रि के 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक घर-घर चुनाव प्रसार, व्हाट्सएप, फेसबुक, एसएमएस, फोन तथा लाउडस्पीकर प्रतिबंधित रहेगा। रैली में सिर्फ 05 वाहनों को एक साथ चलने की अनुमति रहेगी। दो काफिलों के बीच 30 मिनट का अन्तराल रहना सुनिश्चित करेंगे। समय-समय पर जारी भारत सरकार एवं गृह मंत्रालय मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी कोविड-19 को गाइडलाईन का पालन सुनिश्चित करेगें।
यह आदेश इन व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा
मजिस्ट्रेट डयूटी पर, पुलिस अधिकारी एवं ड्यूटी पर रहे शासकीय कर्मचारी, मृत को शमशान, कब्रस्तान ले जाने तथा वापसी सम्बन्धी जुलूस तथा शादी विवाह से संबंधित कार्यक्रम पर जुलूस संबंधी निषेधाज्ञा लागू नहीं होगी। सिख धर्म के अनुयायियों व विवाह समारोह के दुल्हा-दुल्हन को कटार धारण करने की छूट रहेंगी।
अपने अनुभाग क्षेत्र में संबंधित एसडीएम/नगर पुलिस अधीक्षक/एसडीओ (पी) आदेश का पालन सुनिश्चित कराएंगे, उल्लंघन की स्थिति में भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 187, 188 268, 270, 271 एवं डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 तथा द एपिडेमिक डिसीज एक्त 1897 के अंतर्गत कार्यवाही कर उल्लघंनकर्ता के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया जाएगा।