कलेक्टर श्री शुक्ला ने लोकसेवा गारंटी, एमपी ऑनलाइन तथा मान्यता प्राप्त कियोस्क खोलने की आदेश जारी किए हैं
सभी को कोरोना संक्रमण रोकने के लिए बरतनी होगी सावधानियां
केंद्र पर आने वाले ग्राहकों के लिए हैंड सेनेटाजेशन की व्यवस्था की जाएं
कन्टेमेंट क्षेत्र में कोई कार्य नहीं किया जाएगा
शर्तों का उल्लंघन होने की दशा में होगी कार्यवाही
देवास, 16 जून 2020/ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री चन्द्रमौली शुक्ला ने जिले में संचालित समस्त लोक सेवा केंद्र, एमपी ऑनलाइन तथा अन्य शासकीय मान्यता प्राप्त कियोस्क केंद्रों को सशर्त खोलने की अनुमति प्रदान की है। जारी आदेश में उल्लेख है कि जिले में संचालित समस्त लोक सेवा गारंटी केन्द्र, एम.पी. ऑनलाईन तथा अन्य शासकीय मान्यता प्राप्त कियोस्क केन्द्र शासन की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन से भी संबंधित है। लॉकडाउन के दौरान इन केन्द्रों के बन्द रहने के कारण शासकीय योजनाएं विपरीत रूप से प्रभावित हो रही है। अतः शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन की गति प्रदान करने की दृष्टि से जिले में संचालित समस्त शासकीय लोक सेवा गारंटी केन्द्र, एम.पी. ऑनलाईन एवं शासन द्वारा मान्यता प्राप्त कियोस्क केन्द्रों को सशर्तों के साथ लॉकडाउन प्रतिबंधों से मुक्त किया जाता है।
कलेक्टर श्री शुक्ला ने आदेशित किया है कि जिले में संचालित समस्त लोक सेवा गारंटी केन्द्र, एम.पी. ऑनलाईन तथा अन्य शासकीय मान्यता प्राप्त कियोस्क केन्द्रों को प्रतिबन्धात्मक आदेशों तथा कोरोना प्रोटोकाल व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। स्टॉफ की नियमित मेडीकल स्क्रीनिंग करानी होगी। सर्दी, खांसी एवं बुखार आदि से रोग ग्रस्त हो तो तत्काल क्वारैंटाइन करते हुए इसकी जानकारी एवं उसके संपर्क में आए लोगों की सूची मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं जिला हेल्प लाईन नम्बर को तत्काल उपलब्ध करानी होगी। कन्टेनमेंट क्षेत्रों में निवासरत कर्मचारी कार्यस्थल में प्रतिबंधित रहेंगे एवं कन्टेनमेंट क्षेत्र में कोई कार्य नहीं किया जावेगा। सभी कर्मचारियों को सेनेटाईजर, मॉस्क, चश्मा, हैण्ड ग्लब्ज आदि सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराना होगा।
कलेक्टर श्री शुक्ला ने आदेशित किया है कि 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों से कार्य न लिया जाए। एक प्रतिशत हाईपोक्लोराईड सोल्यूशन से बार-बार छूने वाली सतह जैसे दरवाजे के हैंडिल, हेण्ड रेल बेंचेस का कीटाणु शोधन अनिवार्य रूप से किया जाये तथा उपयोग किये गये मास्क एवं ग्लब्ज के निष्पादन की व्यवस्था की जाये। संचालित केन्द्रों में ग्राहक हेतु हेण्ड सैनेटाईजर एवं मास्क की व्यवस्था की जाना अनिवार्य है, संचालक द्वारा मास्क निःशुल्क एवं सशुल्क प्रदान किया जा सकता है। दुकान के क्षेत्रफल के आधार पर ग्राहकों को दुकान में प्रवेश की अनुमति प्रदान की जाये। दुकान के काउन्टर पर बैठे कर्मचारी को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। केन्द्रों पर किसी भी स्थान पर लाईन लगने की स्थिति में 6 फीट की दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा। उन्होंने आदेशित किया है कि केन्द्रों पर भुगतान हेतु ई-वॉलेट की व्यवस्था की जाना अनिवार्य होगा। स्टॉफ को दस्ताने पहनना जारूरी है जिससे किसी को संक्रमण का खतरा न रहे। आरोग्य सेतु ऐप को अपने एवं अधीनस्थ स्टॉफ के मोबाईल में इंस्टाल करें। शर्तों का उल्लघंन होने की दशा में यह अनुमति स्वतः ही निरस्त हो जावेगी संबंधित के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।