कलेक्टर श्री चन्द्रमौली शुक्ला ने तीन आरोपियों को किया जिलाबदर
देवास 20 अक्टूबर 2020/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री चन्द्रमौली शुक्ला ने मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आरोपी जितेन्द्र उर्फ कट्टा पिता रामचन्दर उर्फ चंदर सिसोदिया उम्र 35 साल निवासी नीलकण्ठ मार्ग खेड़ी भौंरासा थाना भौंरासा को छ: माह, राजा पिता गजराज उम्र 27 साल निवासी बिजवाड़ थाना कांटाफोड़ तथा अरूण पिता आजाद उर्फ मेहरबानसिंह राठौर उम्र 31 साल निवासी ग्राम बगाना थाना विजयगंजमण्डी को तीन-तीन माह के लिए जिलाबदर किया है।
जिला दंडाधिकारी ने निर्देश दिये कि आदेश प्राप्ति से 24 घण्टे के भीतर आरोपी जितेन्द्र उर्फ कट्टा पिता रामचन्दर उर्फ चंदर सिसोदिया उम्र 35 साल निवासी निलकण्ठ मार्ग खेड़ी भौंरासा थाना भौंरासा को छ: माह तथा राजा पिता गजराज उम्र 27 साल निवासी बिजवाड़ थाना कांटाफोड़ तथा अरूण पिता आजाद उर्फ मेहरबानसिंह राठौर उम्र 31 साल निवासी ग्राम बगाना थाना विजयगंजमण्डी को तीन-तीन माह के लिए जिला देवास एवं उसके आस पास के सीमावर्ती जिलों इन्दौर, उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, हरदा, खण्डवा, खरगोन की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाए तथा जिला दंडाधिकारी न्यायालय की बिना पूर्व अनुज्ञा के प्रवेश नहीं कर सकेंगे।