कलेक्टर श्री चन्द्रमौली शुक्ला ने तीन आरोपी को किया जिलाबदर देवास से पत्रकार नितेश नागर की रिपोर्ट

0
305

कलेक्टर श्री चन्द्रमौली शुक्ला ने तीन आरोपी को किया जिलाबदर

देवास 01 अक्टूबर 2020/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री चन्द्रमौली शुक्ला ने मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत तीन आरोपियों को तीन माह के लिए जिलाबदर किया है।
जिला दंडाधिकारी ने सतीश पिता सजन उम्र 40 वर्ष निवासी धानीघाटी थाना हाटपीपल्या, दिनेश उर्फ सोनु पिता भगवानिया उम्र 38 वर्ष निवासी धानीघाटी थाना हाटपीपल्या एवं नितेश उर्फ टेनिया पिता मोहन उर्फ संतोष उम्र 22 वर्ष निवासी बरोठा थाना बरोठा जिला देवास को आदेश दिया है कि वे आदेश प्राप्ति से 24 घण्टे के भीतर, आगामी तीन माह की कालावधि के लिये जिला देवास एवं उसके आस पास के सीमावर्ती जिलों इन्दौर, उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, हरदा, खण्डवा, खरगोन की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाए तथा जिला दंडाधिकारी न्यायालय की बिना पूर्व अनुज्ञा के प्रवेश नहीं कर सकेंगे।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here