कलेक्टर डॉ. श्रीकान्त पाण्डेय द्वारा देवास नगर निगम सीमा के अंतर्गत 50 प्रतिशत दुकानें रोटेशन के आधार पर बारी-बारी से खोलने के आदेश

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कलेक्टर डॉ. श्रीकान्त पाण्डेय द्वारा देवास नगर निगम सीमा के अंतर्गत 50 प्रतिशत दुकानें रोटेशन के आधार पर बारी-बारी से खोलने के आदेश

देवास में दुकानों के खुलने का समय प्रात: 09 बजे से रात्रि 07 बजे तक रहेगा, थोक सब्जी मण्डी प्रातः 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक चालू रहेंगी

देवास जिले में शासकीय एवं निजी कार्यालय अधिकारियों व कर्मचारियों की पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे

अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर शेष समस्त गतिविधियाँ रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक पूर्णतः प्रतिबंधित

    देवास 01 जून 2020/  कलेक्टेर डॉ. श्रीकान्त पाण्डेय  ने भारत शासन गृह मंत्रालय के आदेशानुसार कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर पूर्व से प्रतिबंधित गतिविधियों के संचालन तथा देवास नगर निगम सीमा के अंतर्गत 50 प्रतिशत दुकानें रोटेशन के आधार पर बारी-बारी से खोलने के आदेश जारी किये है। 

जारी आदेशानुसार देवास जिले में अन्तर्राज्यीय बसों तथा यात्री बसों का संचालन 07 जून 2020 तक बंद रहेगा, किन्तु फैक्ट्री संचालन तथा निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों के परिवहन के लिए लगी बसें इस प्रतिबंध से मुक्त होंगी। देवास नगर निगम सीमा के अंतर्गत 50 प्रतिशत दुकानें रोटेशन के आधार पर बारी-बारी से खुलेंगी, परन्तु स्टैण्ड एलोन दुकानें, राज्य शासन द्वारा लायसेंस प्राप्त दुकानें, मोहल्ले की दुकानें, रहवासी परिसर में स्थित दुकानें तथा बाजारों/बाजार परिसर में स्थित आवश्यक वस्तुओं की दुकानें इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी। देवास नगर निगम सीमा के बाहर स्थित सभी प्रकार की दुकानें सामान्य स्थिति में खुली रहेंगी। स्कूल, कॉलेज शैक्षणिक संस्थाएं बंद रहेंगी, किन्तु 12 वीं बोर्ड की परीक्षाएं स्कूल शिक्षा विभाग के प्रसारित कार्यक्रम अनुसार यथावत सम्पन्न होंगी। देवास जिले में शासकीय एवं निजी कार्यालय अधिकारियों व कर्मचारियों की पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे। देवास जिले में अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर शेष समस्त गतिविधियाँ रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी। देवास स्थित थोक सब्जी मण्डी भी प्रातः 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक चालू रहेंगी। इंदौर तथा उज्जैन से आने-जाने के लिए पास की आवश्यकता पूर्ववत् रहेगी। कोरोना प्रोटोकाल जैसे मॉस्क, सोशल डिस्टेंसिंग दो गज की दूरी आदि का पालन अनिवार्य होगा। कंटेनमेंट क्षेत्र में सभी प्रकार की गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी।
निम्न गतिविधियां भी प्रतिबंधित होगी
धार्मिक स्थल/सामूहिक धार्मिक, सांस्कृति, सामाजिक आदि गतिविधियां। होटल तथा रेस्टोरेंट। सभी प्रकार के शैक्षणिक संस्थान, प्रशिक्षण व कोचिंग संस्थान आगामी आदेश तक बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, पार्क, थियेटर, बार, मॉल्स, जिम, ऑडिटोरियम, एसेम्बली हॉल और इस तरह की सभी संस्थान आगामी आदेश तक बंद रहेंगे। सामाजिक/राजनीतिक गतिविधियां, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, स्पोर्ट्स धार्मिक कार्यक्रम और अन्य गतिविधियां बंद रहेंगी।
सोमवार, बुधवार तथा शुक्रवार को खुलने वाले क्षेत्र/ मार्केट
ऐबी रोड क्षेत्र मक्सीु बायपास चौराहे से रसूलपुर बायपास चौराहे तक शहर भीतर सडक की दोनों ओर की दुकानें। स्टेाशन रोड क्षेत्र लालगेट से बीएनपी गेट तक गजरागियर होते हुए। उज्जै‍न रोड क्षेत्र अम्बेेडकर चौराहे से इटावा होते हुए नागूखेडी बायपास तक। शुक्रवारिया हाट, ईदगाह, सुतार बाखल, सरदार पटेल मार्ग, भगत सिंह मार्ग तथा गोया की सभी दुकानें। कैलादेवी मार्ग में कैलादेवी चौराहे से चाणक्यभपुरी रेलवे क्रासिंग तक। सभी दुकानों को खुलने का समय प्रात: 09 बजे से रात्रि 07 बजे रहेगा। रविवार के दिन सभी मार्केट एवं दुकानें बंद रहेगी। रविवार का दिन सेनेटाईजिंग एवं सफाई के लिए रहेगा। देवास शहर में रविवार का दिन सेनेटाईजिंग एवं सफाई कार्य के लिए रहेगा।
मंगलवार, गुरूवार तथा शनिवार को खुलने वाले क्षेत्र/ मार्केट
एमजी रोड क्षेत्र सयाजी द्वार से जनता बैंक, तिराहे सडक की दोनों ओर की दुकानें। जवाहर चौक, सुपर मार्केट जनता बैंक से एबीरोड, बसस्टे ण्डा तक जवाहर चौक क्षेत्र की दुकाने। तुकोगंज (नयापुरा), नाहर दरवाजा, कवि कलिदास मार्ग, विजयारोड, शालिनी रोड, चूडी बाखल, जयप्रकाश (पीठ रोड), चन्द्र शेखर आजाद मार्ग तथा मछली मार्केट मीठा तालाब। सभी दुकानों को खुलने का समय प्रात: 09 बजे से रात्रि 07 बजे रहेगा। रविवार के दिन सभी मार्केट एवं दुकानें बंद रहेगी। देवास शहर में रविवार का दिन सेनेटाईजिंग एवं सफाई कार्य के लिए रहेगा।

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