आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब के निर्माण, भंडारण, विक्रय एवं परिवहन पर कार्यवाही जारी
दोन्ता सांसी मोहल्ला तथा पांदा कंजर डेरा एवं टोंकखुर्द में कार्यवाही, कुल 13 प्रकरण पंजीबद्ध
कुल 135 लीटर अवैध हाथभट्टी मदिरा जप्त और लगभग 9700 लीटर महुआ लहान जप्त कर नष्ट एवं 36 पाव प्लेन देशी मदिरा
जप्त सामग्री की कीमत 514400 रुपए
देवास आबकारी विभाग द्वारा अवैध मदिरा के निर्माण, संग्रहण, परिवहन तथा विक्रय के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज शनिवार को कलेक्टर श्री चंद्रमौली शुक्ला के निर्देश पर सहायक आबकारी आयुक्त श्री विक्रम दीप सांगर के मार्गदर्शन में कंट्रोल रूम प्रभारी श्री नागेंद्र सिंह जादोन के नेतृत्व में दोन्ता सांसी मोहल्ला तथा पांदा कंजर डेरा एवं टोंकखुर्द में कार्यवाही की गई। कार्यवाही में कुल 135 लीटर अवैध हाथभट्टी मदिरा जप्त और लगभग 9700 लीटर महुआ लहान जप्त कर विधिवत नष्ट किया गया एवं 36 पाव प्लेन देशी मदिरा के जप्त की गई। जप्त समस्त सामग्री की कीमत 514400 रुपए है। कार्यवाही में कुल 13 प्रकरण मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिये गये।
आज की कार्यवाही में आबकारी उपनिरीक्षक संदीप सिंह चौहान, सुश्री राजकुमारी मण्डलोई, श्रीमती निधि शर्मा, महेश पटेल, प्रेम यादव, कैलाश जामोद, आबकारी मुख्य आरक्षक विष्णु प्रसाद कलोसिया, दीपक धुरिया, राजाराम रैकवार आबकारी आरक्षक बालकृष्ण जायसवाल, गोविंद बड़ावदीया नितिन सोनी, सनत ओझा, राजेश जोशी ए वं संगीता यादव आदि सम्मिलित थे। इस प्रकार की कार्यवाही लगातार जारी रहेगी।