देवास जिले के कलेक्टर महोदय डॉ श्रीकांत पांडे के निर्देशन में एवं सहायक आबकारी आयुक्त श्री विक्रम दीप सांगर के मार्गदर्शन में तथा सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री नागेंद्र सिंह जादोन के नेतृत्व में आबकारी वृत बागली प्रभारी आबकारी उपनिरीक्षक प्रेम यादव ने दिनांक 31.08.19 की रात्रि में मुखबिर की सूचना पर नेवरी की ओर से आ रही बोलेरो वाहन MP41CA6002 को कालेज के सामने नाकाबंदी करके रोका गया तो चालक एवं एक ओर व्यक्ति आबकारी दल को देखकर दूरी पर गाड़ी से कूदकर भागने लगे जिनका पीछा किया गया जो एक गड्ढे में गिर गये तथा पकड़ लिए गये नाम पूछने चालक ने अपना नाम जगदीश पिता तुलसीराम सोलंकी उम्र 42 साल जाति बागरी एवं दूसरे ने अपना नाम राजेंद्र रावत पिता नानसिंह रावत उम्र 32 साल जाति भीलाला दोनों निवासी हाटपिपलिया जिला देवास बताया फिर समक्ष गवाहन वाहन की विधिवत तलाशी लेने पर वाहन के पीछे की व बीच की सीट से 05 पेटी विदेशी मदिरा व्हिस्की एवं 15 पेटी देशी मदिरा प्लेन बरामद हुई जो अवैध रूप से संग्रह कर परिवहन करते पाए जाने से मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)क एवं 34(2) का उल्लंघन होने से प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया तथा दोनों आरोपियों किया गया, जप्त मदिरा का बाजार मूल्य लगभग 93000 रुपये व वाहन का मूल्य लगभग 05 लाख है उक्त कार्यवाही में आरक्षक राजेश जोशी, अशोक कुमार सेन एवं सैनिक किशोर सिसोदिया का विशेष योगदान रहा।