अफवाह और अपुष्ट सूचना फैलाना होगा दण्डनीय
देवास
प्रदेश में कोविड-19 के बारे में दिनांक 09 अप्रैल, 2020 को जारी समाचार शीर्षक “कोविड-19 संबंधी जानकारी बिना स्वीकृति प्रचार-प्रसार करना दण्डनीय घोषित” के बारे में वस्तुस्थिति इस प्रकार है:-
राज्य शासन ने मध्यप्रदेश एपिडेमिक डिसीजेस (कोविड-19) विनियम-2020 के तहत कोविड-19 के संबंध में अपुष्ट सूचना और अफवाह फैलाने के कार्य को दण्डनीय अपराध घोषित किया है। सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण श्री राजीव चन्द्र दुबे द्वारा जारी आदेश के अनुसार ऐसी सूचनाओं को प्रचारित-प्रसारित करने के पहले स्वास्थ्य विभाग अथवा जिला दण्डाधिकारी की स्वीकृति आवश्यक होगी। इस आशय का गजट नोटिफिकेशन दिनांक 28 मार्च, 2020 को जारी कर दिया गया है।